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दो लोगों के खिलाफ पुलिस एक्ट में कार्रवाई
Updated Thu, 09 Aug 2018 11:37 PM IST
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टनकपुर (चंपावत)। भारत महाबंद का संदेश सोशल मीडिया में वायरल करने पर पुलिस ने टनकपुर के एक व्यक्ति समेत जिले में दो लोगों के खिलाफ 81 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आरोपियों से पांच-पांच सौ रुपये जुर्माना वसूला गया और लिखित माफी मांगने पर छोड़ा गया।
पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में नौ अगस्त को भारत महा बंद शीर्षक से संदेश वायरल हो रहा था। इसके बाद जिले के सोशल मीडिया सेल इस गतिविधि पर लगातार नजर जा रखे हुए थी। सीओ आरएस रौतेला ने बताया कि आठ अगस्त को टनकपुर के शारदा कालोनी वार्ड संख्या दो निवासी ऋषिदेव आर्य एवं चंपावत के खर्ककार्की गांव निवासी महेश चंद्र जोशी ने इस संदेश को सोशल मीडिया में तेजी से फैलाने की कोशिश की थी। इस पर दोनों के खिलाफ एसपी धीरेंद्र सिंह गुंज्याल के निर्देश पर 81 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
पूर्व मेें दो अप्रैल को सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से भारत बंद का आह्वान करने पर देश के विभिन्न शहरों, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों के साथ-साथ राज्य में कुछ स्थानों पर दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कराने का प्रयास, सड़क जाम, तोड़फोड़, आगजनी, आपसी टकराव, फायरिंग आदि घटनाएं हुई थी। इसके बाद से पुलिस का सोशल मीडिया सेल ऐसी संदेशों पर नजर रखेे हैं।
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पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में नौ अगस्त को भारत महा बंद शीर्षक से संदेश वायरल हो रहा था। इसके बाद जिले के सोशल मीडिया सेल इस गतिविधि पर लगातार नजर जा रखे हुए थी। सीओ आरएस रौतेला ने बताया कि आठ अगस्त को टनकपुर के शारदा कालोनी वार्ड संख्या दो निवासी ऋषिदेव आर्य एवं चंपावत के खर्ककार्की गांव निवासी महेश चंद्र जोशी ने इस संदेश को सोशल मीडिया में तेजी से फैलाने की कोशिश की थी। इस पर दोनों के खिलाफ एसपी धीरेंद्र सिंह गुंज्याल के निर्देश पर 81 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
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पूर्व मेें दो अप्रैल को सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से भारत बंद का आह्वान करने पर देश के विभिन्न शहरों, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों के साथ-साथ राज्य में कुछ स्थानों पर दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कराने का प्रयास, सड़क जाम, तोड़फोड़, आगजनी, आपसी टकराव, फायरिंग आदि घटनाएं हुई थी। इसके बाद से पुलिस का सोशल मीडिया सेल ऐसी संदेशों पर नजर रखेे हैं।
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