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बरी हुआ चरस तस्करी का आरोपी
Champawat
Updated Tue, 24 Dec 2013 05:49 AM IST
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चंपावत। चरस तस्करी के एक आरोपी को अदालत ने बरी किया है। विशेष सत्र न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने की वजह से अभियुक्त को दोषमुक्त करार किया।
न्यू किशनपुरा ट्रांसपोर्ट नगर (मेरठ) निवासी धर्मपाल सिंह पुत्र नाहर सिंह के ट्रक से 29 जनवरी 2008 को टनकपुर थाना पुलिस ने गैडाखाली के पास 20 किलोग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस के मुताबिक यह चरस पॉलीथिन में थी। पुलिस ने टनकपुर थाने में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया।
मुकदमा पंजीकृत होने के बाद अदालत में मामले की सुनवाई हुई। विशेष सत्र न्यायालय ने साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। विशेष सत्र न्यायाधीश बीएस दुग्ताल ने पर्याप्त आधार नहीं होने पर आरोपी को दोषमुक्त घोषित किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शंकर दत्त गड़कोटी ने फॉरेंसिक प्रयोगशाला की विरोधाभासी रिपोर्ट, अभियोजन पक्ष के गवाहों में एकरूपता न होने समेत कई दलीलें पेश कीं। आरोपी फिलहाल जमानत पर था।
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न्यू किशनपुरा ट्रांसपोर्ट नगर (मेरठ) निवासी धर्मपाल सिंह पुत्र नाहर सिंह के ट्रक से 29 जनवरी 2008 को टनकपुर थाना पुलिस ने गैडाखाली के पास 20 किलोग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस के मुताबिक यह चरस पॉलीथिन में थी। पुलिस ने टनकपुर थाने में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया।
मुकदमा पंजीकृत होने के बाद अदालत में मामले की सुनवाई हुई। विशेष सत्र न्यायालय ने साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। विशेष सत्र न्यायाधीश बीएस दुग्ताल ने पर्याप्त आधार नहीं होने पर आरोपी को दोषमुक्त घोषित किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शंकर दत्त गड़कोटी ने फॉरेंसिक प्रयोगशाला की विरोधाभासी रिपोर्ट, अभियोजन पक्ष के गवाहों में एकरूपता न होने समेत कई दलीलें पेश कीं। आरोपी फिलहाल जमानत पर था।
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