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यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंश कंपनी को 30 हजार के भुगतान के आदेश
Updated Tue, 17 Jul 2018 10:33 PM IST
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चंपावत। जिला उपभोक्ता फोरम ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिए हैं कि वह गाय की मौत होने पर बीमा क्लेम मामले में वादी को 30 हजार रुपये का भुगतान करे। इसमें 25 हजार रुपये बीमा और पांच हजार रुपये वाद व्यव के अदा करने होंगे।
नघान ग्राम पंचायत निवासी केशवी देवी पत्नी नारायण राम ने 19 फरवरी 2014 को सहकारी समिति से कर्ज लेकर गाय खरीदी थी। केशवी देवी ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से 25 हजार रुपये का गाय बीमा कराया गया था। बीमा अवधि के दौरान 16 अगस्त 2015 को गाय की मौत हो गई।
इस पर केशवी देवी ने सभी अभिलेखों और साक्ष्यों के साथ बीमा कंपनी से क्लेम मांगा, लेकिन लंबे समय तक क्लेम का भुगतान नहीं होने पर उसने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में मामला दर्ज कराया।
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पक्षों को सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष जिला जज प्रेम सिंह खिमाल, सदस्य गिरीश चंद्र राय और लक्ष्मी पांडेय ने परिवाद स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी को बीमा राशि (25 हजार) के साथ ही पांच हजार रुपये व्यय वाद की क्षतिपूर्ति धनराशि सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक माह में देने के आदेश दिए। वादी की ओर से अधिवक्ता आरएस रैंसवाल ने पैरवी की।
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नघान ग्राम पंचायत निवासी केशवी देवी पत्नी नारायण राम ने 19 फरवरी 2014 को सहकारी समिति से कर्ज लेकर गाय खरीदी थी। केशवी देवी ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से 25 हजार रुपये का गाय बीमा कराया गया था। बीमा अवधि के दौरान 16 अगस्त 2015 को गाय की मौत हो गई।
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इस पर केशवी देवी ने सभी अभिलेखों और साक्ष्यों के साथ बीमा कंपनी से क्लेम मांगा, लेकिन लंबे समय तक क्लेम का भुगतान नहीं होने पर उसने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में मामला दर्ज कराया।
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पक्षों को सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष जिला जज प्रेम सिंह खिमाल, सदस्य गिरीश चंद्र राय और लक्ष्मी पांडेय ने परिवाद स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी को बीमा राशि (25 हजार) के साथ ही पांच हजार रुपये व्यय वाद की क्षतिपूर्ति धनराशि सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक माह में देने के आदेश दिए। वादी की ओर से अधिवक्ता आरएस रैंसवाल ने पैरवी की।