{"_id":"573b4d0b4f1c1bf815ac842a","slug":"25-to-be-submitted-to-the-electoral-amendments","type":"story","status":"publish","title_hn":"25 तक जमा कराने होंगे संशोधन प्रस्ताव निर्वाचन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
25 तक जमा कराने होंगे संशोधन प्रस्ताव निर्वाचन
ब्यूराे/अमर उजाला, चंपावत
Updated Tue, 17 May 2016 10:25 PM IST
विज्ञापन
25 तक जमा कराने होंगे संशोधन प्रस्ताव निर्वाचन
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विधानसभा निर्वाचक नामावलियों में सुधार के लिए प्रस्ताव 25 मई तक जमा कराने होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपेंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में मतदेय स्थलों के परिवर्तन और संशोधन प्रस्ताव को संबंधित तहसील कार्यालय में जमा कराने को कहा गया। सूची तैयार कर सभी बीएलओ को उपलब्ध कराने के निर्देश सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए गए।
विज्ञापन
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी आरसी आर्या ने बताया कि 1200 से अधिक वोटर होने तथा मतदेय स्थल की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक होने पर नए मतदेय स्थल का प्रस्ताव दिया जा सकता है। इस वक्त लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में 166 और चंपावत विधानसभा सीट में 140 मतदेय स्थल हैं।
विज्ञापन
जनवरी 2016 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। साथ ही नए वोटर पहचान पत्र के लिए भी बीएलओ के माध्यम से 25 रुपये शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। सभी राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंटों की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष हिमेश कलखुड़िया, महामंत्री रामदत्त जोशी, कांग्रेस एससी-एसटी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष शंकर राम, एडीएम जेएस राठौर, एसडीएम सीमा विश्वकर्मा, सीएस डोबाल, तहसीलदार नीलू चावला, बीएस माहरा आदि मौजूद थे।
विज्ञापन