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Champawat News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा
Sat, 23 Nov 2024 11:19 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Sat, 23 Nov 2024 11:19 PM IST
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चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संघल की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 60,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
सितंबर 2021 वादिनी ने टनकपुर थाने में तहरीर देकर कहा कि उसकी 17 वर्षीय बेटी स्कूल से घर नहीं लौटी। छात्रा के अपहरण के आरोप में पुलिस ने अमित कुमार निवासी गांव अरनैया, थाना बिलसंडा, जिला पीलीभीत यूपी को गिरफ्तार किया। बाद में पुलिस ने अपहरण कर शादी और अवैध संबंध के लिए प्रेरित करने समेत पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी।
अभियुक्त ने नाबालिग से मंदिर में शादी करने के बाद उससे शारीरिक संबंध बनाए। कोर्ट ने शादी और शारीरिक संबंध के लिए नाबालिग की सहमति को यह कहते हुए नहीं माना कि वह नाबालिग है और वह सहमति की उम्र तक नहीं पहुंची है।
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अभियोजन के अनुसार कोर्ट में पीड़िता ने खुद की मर्जी से अभियुक्त के साथ जाने, शादी करने, संबंध बनाने की बात कही। स्कूली प्रमाणपत्र से सिद्ध हुआ अभियुक्त के साथ 20 दिन रहने की अवधि में पीड़िता की उम्र 16 वर्ष आठ माह थी। अभियुक्त ने प्यार की बात नहीं कही, लेकिन पीड़िता के खुद साथ आने की बात कही। अदालत में आठ गवाह और 26 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
अदालत ने दोषी को पॉक्सो और आइपीसी की धारा 366 में दोषी करार दिया। इस पर कोर्ट ने 20 साल का कठोर कारावास और 60,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। बहस के दौरान अपहरण सिद्ध नहीं हो सका।
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सितंबर 2021 वादिनी ने टनकपुर थाने में तहरीर देकर कहा कि उसकी 17 वर्षीय बेटी स्कूल से घर नहीं लौटी। छात्रा के अपहरण के आरोप में पुलिस ने अमित कुमार निवासी गांव अरनैया, थाना बिलसंडा, जिला पीलीभीत यूपी को गिरफ्तार किया। बाद में पुलिस ने अपहरण कर शादी और अवैध संबंध के लिए प्रेरित करने समेत पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी।
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अभियुक्त ने नाबालिग से मंदिर में शादी करने के बाद उससे शारीरिक संबंध बनाए। कोर्ट ने शादी और शारीरिक संबंध के लिए नाबालिग की सहमति को यह कहते हुए नहीं माना कि वह नाबालिग है और वह सहमति की उम्र तक नहीं पहुंची है।
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अभियोजन के अनुसार कोर्ट में पीड़िता ने खुद की मर्जी से अभियुक्त के साथ जाने, शादी करने, संबंध बनाने की बात कही। स्कूली प्रमाणपत्र से सिद्ध हुआ अभियुक्त के साथ 20 दिन रहने की अवधि में पीड़िता की उम्र 16 वर्ष आठ माह थी। अभियुक्त ने प्यार की बात नहीं कही, लेकिन पीड़िता के खुद साथ आने की बात कही। अदालत में आठ गवाह और 26 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
अदालत ने दोषी को पॉक्सो और आइपीसी की धारा 366 में दोषी करार दिया। इस पर कोर्ट ने 20 साल का कठोर कारावास और 60,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। बहस के दौरान अपहरण सिद्ध नहीं हो सका।