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क्वांरटीन किए गए दस मजदूर कर रहे निर्माण कार्य

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 14 May 2021 12:46 AM IST
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10 worker doing work.
उत्तर प्रदेश के बहेड़ी के खेमकरण, प्रदीप, करन, पप्पू, मोहन स्वरूप, विशाल, केशरी लाल, लालाराम, कौशल और अनिल को 11 मई से 14 दिन के लिए रीठा साहिब में क्वारंटीन रहना था लेकिन ये मजदूर क्वारंटीन रहने के बजाय लधिया घाटी में बाढ़ सुरक्षा योजना के काम में जुटे हैं। मामले की जानकारी लगने पर कुछ स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की।
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बहेड़ी से आए इन मजदूरों की 11 मई को जिले की सीमा पर जगबुड़ा में कोरोना जांच हुई लेकिन बृहस्पतिवार तक रिपोर्ट नहीं आई। टनकपुर के एसडीएम हिमांशु कफल्टिया ने मजदूरों को 14 दिन के होम क्वारंटीन का नोटिस दिया था।
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कहा कि जांच रिपोर्ट निगेटिव आने पर क्वारंटीन से राहत मिलेगी लेकिन अभी जांच की रिपोर्ट आए बगैर ही ये मजदूर बुधवार से रीठा साहिब में निर्माण कार्य में लग गए। साथ ही काम के दौरान सामाजिक दूरी के उल्लंघन के भी स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं। एसडीएम कफल्टिया ने कहा कि क्वारंटीन किए गए लोगों की जानकारी संबंधित क्षेत्र के तहसील प्रशासन को दी गई थी। नियमों का उल्लंघन करने वाले मजदूरों को क्वारंटीन करने को कहा गया है।
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आज पांच घंटे तक खरीद सकेंगे किराने का सामान
चंपावत। कोविड कर्फ्यू में तीन दिन तक बंद रहने के बाद किराना और सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान शुक्रवार को एक बार फिर से खुलेंगी। शुक्रवार को ये दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। डीएम विनीत तोमर ने दुकानों में सामाजिक दूरी सहित कोविड के सभी दिशा-निर्देशों के पालन करने की हिदायत दी है। 11 मई से शुरू एक सप्ताह के कोविड कर्फ्यू के दौरान इन दुकानों पर प्रतिबंध था। कर्फ्यू के दौरान रोज खुलने वाली सब्जी, फल, मीट और पशुचारे की दुकानें शुक्रवार को सुबह सात बजे से सुबह 10 बजे तक ही खुलेंगी। वहीं कर्फ्यू के तीसरे दिन सुबह 10 बजे बाद चंपावत सहित अधिकांश जगह सन्नाटा रहा। (संवाद)

कर्फ्यू में होटल खोला, मुकदमा दर्ज
लोहाघाट (चंपावत)। कोविड कर्फ्यू के दौरान खाने का होटल खोलना एक व्यक्ति को भारी पड़ा। पुलिस ने होटल स्वामी के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बुधवार शाम को एसडीएम आरसी गौतम और एसओ मनीष खत्री के नेतृत्व में कोविड़ कर्फ्यू का जायजा लिया जा रहा था। इस दौरान लोहाघाट-किमतोली मार्ग में कर्फ्यू नियमों का उल्लंघन करते हुए राम सिंह मेहता ने खाने का होटल खोला था। आरोपी होटल स्वामी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 268, 269 और आपदा प्रबंधन एक्ट, महामारी अधिनियम में मामला दर्ज कर लिया है।
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