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दुराचार के आरोप में दस साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, चमोली (गोपेश्वर)
Updated Tue, 08 Nov 2016 09:21 PM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) कहकशा खान की अदालत ने किशोरी के अपहरण और दुराचार के मामले में अभियुक्त को दस वर्ष के कठोर कारावास और पच्चीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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मामला एक अप्रैल 2015 का है। जिले के एक गांव की किशोरी को आरोपी बहला, फुसलाकर अपने साथ ले गया। पीड़िता के परिजनों ने राजस्व पुलिस में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 14 अप्रैल को पीड़िता को कनोल गांव निवासी खिलाफ सिंह के घर से बरामद किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित कर दिया गया।
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मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) ने खिलाफ सिंह को मामले का दोषी पाते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास और पच्चीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को आठ माह के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा।
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अभियुक्त गिरफ्तारी के दिन से ही जेल में है। न्यायालय की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत पीड़िता को प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा की गई है।