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Bageshwar News: चरस तस्करी के एक अभियुक्त को 10 साल, दो अन्य को पांच-पांच की सजा

Tue, 28 Feb 2023 11:32 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Tue, 28 Feb 2023 11:32 PM IST
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One accused of charas smuggling was sentenced to 10 years, two others to five years
बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश एसएमडी दानिश की अदालत में चरस तस्करी के मामले में तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई है। अदालत ने एक अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपये का अर्थदंड और दो अन्य को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है अर्थदंड जमा न करने पर दोषियों को दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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मामला तीन फरवरी 2020 का है। कपकोट पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुनार की तरफ से दोपहिया वाहन पर सवार होकर आ रहे तीन युवकों को रोका। एक युवक बाइक पर सवार था जबकि दो युवक स्कूटी पर सवार थे। तलाशी लेने पर बाइक सवार दलजीत सिंह, निवासी कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल के पास मौजूद बैग से 1.099 किलो और स्कूटी चला रहे शुभम आर्या निवासी पदमपुर सुखरो, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल के पास से 500 ग्राम और उसके साथी विशाल काला, निवासी पदमपुर सुखरो, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल के पास से 511 ग्राम चरस बरामद हुई।
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तीनों आरोपियों के पास से कुल 2.110 किलो चरस मिलने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर कपकोट थाने में केस दर्ज किया। पुलिस ने बरामद चरस को अलग-अलग न्यायालय में प्रस्तुत किया और न्यायालय की अनुमति के बाद अलग-अलग ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला रुद्रपुर भेजा गया।
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न्यायालय में अभियोजन पक्ष राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंचल सिंह पपोला ने मामले की पैरवी करते हुए नौ गवाह पेश किए। न्यायालय ने गवाहों के बयान, साक्ष्य और प्रयोगशाला की जांच आख्या के आधार पर आरोपी दलजीत को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड, शुभम आर्या और विशाल काला को पांच पांच साल के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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