{"_id":"5e18c66a8ebc3e87a511b1fe","slug":"insurance-company-to-pay-rs-1-41-lakh-to-vehicle-owner-bageshwar-news-hld369074212","type":"story","status":"publish","title_hn":"वाहन स्वामी को 1.41 लाख रुपये चुकाए बीमा कंपनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वाहन स्वामी को 1.41 लाख रुपये चुकाए बीमा कंपनी
विज्ञापन
Insurance company to pay Rs 1.41 lakh to vehicle owner
बागेश्वर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को आदेशित किया है कि वह दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सुधारने में खर्च किए गए 1.41 लाख रुपये वाहन स्वामी को माहभर में चुकाए। अन्यथा सात प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान करना होगा।
ग्राम पगना निवासी विजय चंद्र नैनवाल की टैक्सी यूके 02टीए 1139 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से बीमित थी। पिछले साल 26 फरवरी को शाम चार बजे ताकुला से बागेश्वर आते समय मोहल्ला बिलौना के पास विजय की टैक्सी पत्थर से टकरा गई। इस कारण उसका चेचिस टूट गया। उन्होंने बजरंग मोटर्स रामपुर रोड हल्द्वानी ले जाकर उसकी मरम्मत करवाई। करीब 30 दिन की मरम्मत के काम में 1.41 लाख रुपये का खर्चा आया।
उन्होंने इसका भुगतान कर बीमा कंपनी से क्लेम मांगा तो दो बार सर्वे करने के बावजूद बीमा लाभ नहीं मिल सका। इस कारण विजय को उपभोक्ता फोरम की शरण लेनी पड़ी। फोरम के अध्यक्ष धनंजय चतुर्वेदी और सदस्या मीना फर्त्याल ने आठ जनवरी को इस वाद का फैसला सुनाया। इसमें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को बीमित वाहन की मरम्मत में खर्च पूरी राशि अदा करने का आदेश दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
ग्राम पगना निवासी विजय चंद्र नैनवाल की टैक्सी यूके 02टीए 1139 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से बीमित थी। पिछले साल 26 फरवरी को शाम चार बजे ताकुला से बागेश्वर आते समय मोहल्ला बिलौना के पास विजय की टैक्सी पत्थर से टकरा गई। इस कारण उसका चेचिस टूट गया। उन्होंने बजरंग मोटर्स रामपुर रोड हल्द्वानी ले जाकर उसकी मरम्मत करवाई। करीब 30 दिन की मरम्मत के काम में 1.41 लाख रुपये का खर्चा आया।
विज्ञापन
उन्होंने इसका भुगतान कर बीमा कंपनी से क्लेम मांगा तो दो बार सर्वे करने के बावजूद बीमा लाभ नहीं मिल सका। इस कारण विजय को उपभोक्ता फोरम की शरण लेनी पड़ी। फोरम के अध्यक्ष धनंजय चतुर्वेदी और सदस्या मीना फर्त्याल ने आठ जनवरी को इस वाद का फैसला सुनाया। इसमें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को बीमित वाहन की मरम्मत में खर्च पूरी राशि अदा करने का आदेश दिया गया।
विज्ञापन