फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   Insurance company to pay Rs 1.41 lakh to vehicle owner

वाहन स्वामी को 1.41 लाख रुपये चुकाए बीमा कंपनी

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 11 Jan 2020 12:16 AM IST
विज्ञापन
Insurance company to pay Rs 1.41 lakh to vehicle owner
Insurance company to pay Rs 1.41 lakh to vehicle owner
बागेश्वर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को आदेशित किया है कि वह दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सुधारने में खर्च किए गए 1.41 लाख रुपये वाहन स्वामी को माहभर में चुकाए। अन्यथा सात प्रतिशत ब्याज की दर से भुगतान करना होगा।
विज्ञापन

ग्राम पगना निवासी विजय चंद्र नैनवाल की टैक्सी यूके 02टीए 1139 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से बीमित थी। पिछले साल 26 फरवरी को शाम चार बजे ताकुला से बागेश्वर आते समय मोहल्ला बिलौना के पास विजय की टैक्सी पत्थर से टकरा गई। इस कारण उसका चेचिस टूट गया। उन्होंने बजरंग मोटर्स रामपुर रोड हल्द्वानी ले जाकर उसकी मरम्मत करवाई। करीब 30 दिन की मरम्मत के काम में 1.41 लाख रुपये का खर्चा आया।
विज्ञापन

उन्होंने इसका भुगतान कर बीमा कंपनी से क्लेम मांगा तो दो बार सर्वे करने के बावजूद बीमा लाभ नहीं मिल सका। इस कारण विजय को उपभोक्ता फोरम की शरण लेनी पड़ी। फोरम के अध्यक्ष धनंजय चतुर्वेदी और सदस्या मीना फर्त्याल ने आठ जनवरी को इस वाद का फैसला सुनाया। इसमें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को बीमित वाहन की मरम्मत में खर्च पूरी राशि अदा करने का आदेश दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed