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Bageshwar News: आबकारी अधिनियम का आरोपी दोषमुक्त

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 31 Jul 2024 01:31 AM IST
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Excise Act accused acquitted
बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने आबकारी अधिनियम के आरोपी को दोषमुक्त किया है। आबकारी निरीक्षक जगत सिंह रावत ने सूचना के आधार पर 30 अगस्त 2023 को नगर के एक बियर बार भवन के दूसरे तल के कमरे से 206 पेटी शराब बरामद की थी। मामले में अज्ञात के खिलाफ 60 आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। विवेचना में वह भवन भगवत गिरी निवासी मानरीखेत का होना पाया गया। आबकारी विभाग ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश कराए गए। विवेचना के दौरान बरामद माल को मौके पर सील सर्व मोहर नहीं किया गया था और न ही बरामद माल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। भवन की तलाशी लेने के लिए आबकारी विभाग ने धारा 52 आबकारी अधिनियम के तहत तलाशी वारंट प्राप्त नहीं किया और न ही मौके की वीडियोग्राफी की गई थी। इन कारणों को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त किया। संवाद
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