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Bageshwar News: पॉक्सो अधिनियम के दोषी को दो साल का कठोर कारावास

Fri, 18 Aug 2023 11:32 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Fri, 18 Aug 2023 11:32 PM IST
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Court has given justice.
बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने पॉक्सो अधिनियम के दोषी को दो साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अन्य धाराओं के तहत भी दोषी को सजा से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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कथानक के अनुसार पीड़िता ने कौसानी थाने में तीन मार्च 2023 को अपने चाचा के खिलाफ तहरीर दी थी। तहरीर में उसने बताया कि एक मार्च की रात को उसका चाचा रतन राम (45) रात को करीब नौ बजे शराब पीकर घर आया और दरवाजे पर लात मारने लगा। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता को अश्लील गालियां दी और शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने लगा। पीड़िता ने दरवाजा बंद किया तो वह हाथ में दरांती लेकर जान से मारने की धमकी देने लगा। तहरीर के अनुसार आरोपी पीड़िता पर गंदी नीयत रखता था और अक्सर गंदी नजर से घूरता रहता था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 354 (क), 354 (ख), 504, 506 और धारा 12 सपठित धारा 11 पॉक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। विवेचना के बाद दो मई 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक खड़क सिंह कार्की ने मामले की पैरवी करते हुए 17 गवाह पेश कराए। न्यायालय ने दोषी को धारा 12 पॉक्सो अधिनियम के अलावा धारा 504 के तहत एक साल का कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड, धारा 506 के तहत एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भोगन पड़ेगा।
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