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Bageshwar News: स्मैक तस्कर को छह माह का कारावास

Sun, 05 Nov 2023 01:09 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Sun, 05 Nov 2023 01:09 AM IST
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Court has given decision.
बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने स्मैक तस्करी के दोषी को छह महीने के कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे दो महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
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24 नवंबर 2021 को एसओजी प्रभारी टीम के साथ पिंडारी मार्ग पर चेकिंग अभियान चला रहे थे। मुखबिर ने विकास भवन तिराहे पर स्मैक के साथ एक युवक के आने की सूचना दी। टीम पहुुंची तो युवक पैदल-पैदल विकास भवन की ओर जाता दिखाई दिया। पुलिस ने पूछताछ की। उसने अपना नाम साहिल प्रसाद आर्या (19) निवासी मंडलसेरा बताया। युवक ने पास में स्मैक होने की बात कही। एसओजी टीम ने राजपत्रित अधिकारी सीओ के सम्मुख युवक की तलाशी ली। युवक के पास से 4.93 ग्राम स्मैक बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ कोतवाली में धारा 8/21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए नामिका अधिवक्ता नंद किशोर भट्ट ने आठ गवाह पेश कराए।
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