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Almora News: मारपीट करने वाले दो लोगों को एक-एक साल की सजा

Wed, 16 Jul 2025 11:31 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Wed, 16 Jul 2025 11:31 PM IST
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Two people who assaulted each other were sentenced to one year in prison
अल्मोड़ा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम की अदालत ने मारपीट करने वाले दो लोगों पर दोष सिद्ध होने के बाद एक-एक साल की सजा और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी पड़ेगी।
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15 दिसंबर 2022 को केदार सिंह ने राजस्व क्षेत्र कोटुली गूंठ क्षेत्र में तहरीर देकर कहा था कि वह पूरन सिंह की दुकान पर चाय पीने बैठे थे। इतने में कमल सिंह राणा ने उनके साथ गाली-गलौज मारपीट शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसने राजेंद्र सिंह को भी बुला लिया और दोनों ने उनके साथ मारपीट की। कुर्सी से हमला करने की वजह से उनके हाथ में गंभीर चोट लग गई। इस पर दोनों के खिलाफ धारा 323, 504 और 506 में मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित किया गया।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम की अदालत ने धारा 323 में दोष सिद्ध होने के बाद कमल सिंह राणा और राजेंद्र सिंह बिष्ट को छह-छह माह का कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दोनों को 15-15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा। दोनों को धारा 504 और 506 में एक-एक साल की सजा और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दोनों को 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। संवाद
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