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Almora News: शराब बरामदगी मामले में आरोपी अदालत से बरी

Sun, 09 Jun 2024 02:18 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Sun, 09 Jun 2024 02:18 AM IST
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Man Acquittal in liquor case
न्यायालय ने दो साल पुराने मामले में सुनाया फैसला, पुलिस की कार्रवाई को बताया संदेहास्पद
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रानीखेत (अल्मोड़ा)। वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान कोतवाली पुलिस और एसओजी के संयुक्त छापे में ताड़ीखेत ब्लॉक के देवलीखेत गांव से भारी मात्रा में शराब बरामदगी मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोषमुक्त करार दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस के छापे की पूरी कहानी को संदेहास्पद करार दे ग्रामीण को बरी कर दिया है।

मामला विधानसभा चुनाव 2022 के समय का है। 19 जनवरी 2022 को देर शाम एसओजी और उड़नदस्ता टीम ने ताड़ीखेत ब्लॉक के देवलीखेत क्षेत्र में एक बंद भवन में 170 पेटी शराब बरामद की। पुलिस प्रशासन ने अंदेशा जताया कि शराब चुनाव में प्रलोभन देने के उद्देश्य से जमा की थी। मामले में पुलिस ने मोहन सिंह बिष्ट निवासी देवलीखेत रानीखेत, अल्मोड़ा के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट रानीखेत के न्यायालय में प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने ठोस पैरवी करते हुए कहा कि पुलिस राजस्व क्षेत्र में बिना राजस्व अधिकारी को सूचना दिए कैसे पहुंच सकती है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। बताया की मोहन सिंह कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी है। साजिशन उसे बदनाम करने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया था। अधिवक्ता ने पूरी कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए। मामले में एफएसटी के सेक्टर मजिस्ट्रेट केवलानंद जोशी, पुलिस अधिकारी श्याम सिंह बोरा, डुंगर सिंह, एसओजी के दिनेश नगरकोटी और इंस्पेक्टर संजीव कुमार के बयान दर्ज किए गए थे। उनके बयानों और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट जसमीत कौर ने पुलिस की पूरी कहानी को संदेहास्पद करार दिया । मोहन सिंह को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया।
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