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Almora News: पालतू कुत्ते का पंजीकरण नहीं कराया तो देना होगा दो हजार रुपये का जुर्माना

Thu, 22 Oct 2026 12:16 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Thu, 22 Oct 2026 12:16 AM IST
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Failure to register a pet dog will result in a fine of two thousand rupees.
अल्मोड़ा। नगर में कुत्ते पालने के शौकीन लोग अब बिना पंजीकरण के कुत्ता नहीं पाल सकेंगे। नगर निगम ने नियमों का पालन नहीं करने वाले कुत्ता पालकों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। निर्देश के मुताबि तीन माह से अधिक उम्र के पालतू कुत्तों का पंजीकरण नहीं कराने पर संबंधित स्वामी से दो हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा।
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निगम ने कुत्ता पालकों से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की है। नगर निगम के मुताबिक पालतू कुत्ते का पंजीकरण निगम कार्यालय में कराना अनिवार्य है। इसके लिए कुत्ते के अनिवार्य टीकाकरण, रेबीज रोधी टीके का प्रमाणपत्र और स्वामी का आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। पंजीकरण के लिए 200 रुपये शुल्क निर्धारित है। इसकी वैधता प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक रहेगी। हर साल अप्रैल में 200 रुपये शुल्क देकर पंजीकरण का नवीनीकरण कराना होगा। देरी होने पर विलंब शुल्क भी देना पड़ सकता है। सहायक नगर आयुक्त लक्ष्मण सिंह भंडारी ने कहा कि बिना पंजीकरण कुत्ता पालने पर जुर्माने की कार्रवाई होगी। वहीं पालतू कुत्ते से सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलने और किसी व्यक्ति को काटने पर उसकी जिम्मेदारी भी स्वामी की होगी।
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