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Almora News: यूसीसी लागू होने से पूर्व विवाह के पंजीकरण पर मिलेगी छूट
Fri, 20 Jun 2025 11:15 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
Updated Fri, 20 Jun 2025 11:15 PM IST
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अल्मोड़ा। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने से पूर्व हुए विवाहों का पंजीकरण कराने पर विवाह पंजीकरण के निर्धारित शुल्क 250 रुपये की छूट मिलेगी।
अपर जिलाधिकारी सीएस मर्तोलिया ने बताया कि गृह अनुभाग उत्तराखंड शासन की अधिसूचना के अनुसार समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखंड के तहत ऐसे नागरिक जिनका विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व हुआ हो, लेकिन उनके विवाह का पंजीकरण न हुआ हो उन्हें विवाह पंजीकरण के निर्धारित शुल्क 250 रुपये से छूट प्रदान की गई है। यह छूट 26 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। लोगों के सीएससी केंद्रों से सेवा लिए जाने पर 50 रुपये (जीएसटी सहित) शुल्क पूर्ववत रहेगा। संवाद
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अपर जिलाधिकारी सीएस मर्तोलिया ने बताया कि गृह अनुभाग उत्तराखंड शासन की अधिसूचना के अनुसार समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखंड के तहत ऐसे नागरिक जिनका विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व हुआ हो, लेकिन उनके विवाह का पंजीकरण न हुआ हो उन्हें विवाह पंजीकरण के निर्धारित शुल्क 250 रुपये से छूट प्रदान की गई है। यह छूट 26 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। लोगों के सीएससी केंद्रों से सेवा लिए जाने पर 50 रुपये (जीएसटी सहित) शुल्क पूर्ववत रहेगा। संवाद