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लापरवाह ऑल्टो चालक को एक साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो, अल्मोड़ा।
Updated Thu, 05 May 2016 10:44 PM IST
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ऑल्टो कार से टक्कर लगने के बाद महिला की मौत के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चालक को एक वर्ष का कारावास और दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने अर्थदंड में से पांच हजार रुपये मृतक के परिजनों को देने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक सोमेश्वर निवासी विमला बोरा पत्नी गिरधर सिंह बोरा 30 अप्रैल 2014 को रात नौ बजे कूड़ा फेंकने सड़क पर आई थी। इसी दौरान तेज रफ्तार से निकल रही एक ऑल्टो कार संख्या यूके 04टीए-1561 ने उन्हें टक्कर मार दी।
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गंभीर हालत में विमला बोरा को प्राथमिक अस्पताल सोमेश्वर लाया गया। इसके बाद उन्हें बेस अस्पताल अल्मोड़ा रेफर किया गया। हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान पांच मई 2014 को उनकी मौत हो गई। इस मामले में चालक अशोक भट्ट पुत्र देवी दत्त निवासी रौतेला गांव (भानाराठ) सोमेश्वर के खिलाफ थाना सोमेश्वर में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा की अदालत में हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी अरुण गौड़ ने अदालत में नौ गवाह पेश किए।
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पुलिस की ओर से कांस्टेबल बालकृष्ण देवली ने पैरोकारी की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना सागर ने चालक को धारा 279, 337 में तीन माह का कारावास, धारा 338 में एक साल का कारावास, धारा 304 ए में एक वर्ष का कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड अदा करने की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ चलेंगी। अदालत ने जुर्माने की राशि में से पांच हजार रुपये मृतक के परिजनों को अदा करने का आदेश भी सुनाया।