{"_id":"cae978cef16a5edcc941a7c3241b834a","slug":"brother-s-attacker-sentenced-to-seven-years-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"भाई के हमलावर को सात साल की सजा","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
भाई के हमलावर को सात साल की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर
Updated Mon, 09 Mar 2015 11:18 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जिला सत्र न्यायाधीश डा. ज्ञानेंद्र शर्मा ने भाई के हमलावर को सात वर्ष की कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर आरोपी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। आरोपी को सजा सुनाने के बाद न्यायालय ने अल्मोड़ा जेल भेजने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 11 अप्रैल 14 की शाम करीब 6.30 बजे पटवारी क्षेत्र वज्यूला के तिलसारी गांव निवासी नंदन सिंह ने अपने भाई महेंद्र सिंह के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। आरोपी घटनास्थल पर हथियार छोड़कर भाग गया। घायल के पुत्र जगदीश के शोर मचाने पर मोहन सिंह, दीप राम और अर्जुन सिंह मौके पर आए। वह घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ ले गए। जहां से उसे सीटी स्कैन के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी ले जाया गया। पीड़ित के बेटे ने पटवारी वज्यूला में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पटवारी मदन सिंह ने रिपोर्ट दर्जकर आरोपी को दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी डीके जोशी ने न्यायालय में घायल महेंद्र सिंह, जगदीश सिंह, डा. संजीव सरन, विवेचक मदन सिंह समेत कुल पांच गवाह पेश किए। जिला सत्र न्यायाधीश डा. शर्मा ने आरोपी को धारा 307 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए उसे सात वर्ष की सजा और दस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी राशि पीड़ित को अदा की जाएगी। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
विज्ञापन