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Almora News: मारपीट में दोषी को एक साल का सश्रम कारावास

Wed, 16 Apr 2025 01:04 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Wed, 16 Apr 2025 01:04 AM IST
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Court Orders in Case
अल्मोड़ा। न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण शालिनी दादर की अदालत ने मारपीट के एक मामले में फैसला सुनाया है। आरोपी निवर्तमान जिपं सदस्य को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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अभियोजन की ओर से बताया गया कि मामला बीते वर्ष मार्च का है। मोहित नेगी ने शिकायतकर्ता दिनेश सिंह पर पानी भरते समय हमला कर दिया।
इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की। कहा कि वह जिला पंचायत सदस्य है और धमकी भी दी। मामला न्यायालय में चला। इसके बाद न्यायालय ने मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी मोहित नेगी को धारा 323 में दोषसिद्ध करते हुए एक साल के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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वहीं धारा 504 में छह माह का कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों सजाएं एक साथ चलेगी।
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