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Bageshwar News: मारपीट और छेड़छाड़ का आरोपी दोषमुक्त

Wed, 08 Nov 2023 01:21 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Wed, 08 Nov 2023 01:21 AM IST
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Court news_ people given decision.
बागेश्वर। न्यायिक मजिस्ट्रेट जैनब की अदालत ने मारपीट और छेड़छाड़ के आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है।
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पीड़िता ने आरोप लगाया था कि मोहन सिंह निवासी सिताेंली ने 14 सितंबर 2019 को उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की थी। इस दौरान आरोपी ने छीना झपटी कर उसके कपड़े भी फाड़ दिए थे। बीच-बचाव करने आए पीड़िता के पति के साथ भी मारपीट की थी। पीड़िता की तहरीर के आधार पर बैजनाथ पुलिस ने धारा 323, 354, 504 और 506 के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट गरुड़ की अदालत में चले मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। आरोपी की ओर से अधिवक्ता हरीश जोशी ने मामले की पैरवी की। संवाद
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