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Almora News: चेक बाउंस मामले में कंपनी और प्रबंध निदेशक दोषी, एमडी को छह माह की सजा

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 21 Feb 2026 11:06 PM IST
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Company and Managing Director found guilty in cheque bouncing case, sentenced to six months imprisonment
रानीखेत (अल्मोड़ा) । रानीखेत स्थित न्यायालय में सिविल जज (न्यायिक मजिस्ट्रेट) जसमीत कौर की अदालत ने वर्ष 2017 से लंबित चेक अनादरण प्रकरण में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए परिवादी फर्म आरपीजी इंफ्राटेक द्वारा दायर वाद में कंपनी एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्टर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीएमडी अंजनी कुमार लखौटिया को दोषी ठहराया है।
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न्यायालय ने पाया कि कंपनी की ओर से जारी लगभग एक करोड़ 35 लाख रुपये का चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक बाउंस हुआ और विधिक नोटिस के बावजूद निर्धारित समयावधि में भुगतान नहीं किया गया, जिससे अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध सिद्ध हुआ। अदालत ने कंपनी एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्टर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीएमडी अंजनी कुमार लखौटिया को छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाते हुए लगभग 2.45 करोड़ रुपये रुपये परिवादी को प्रतिकर स्वरूप अदा करने तथा अतिरिक्त धनराशि राज्य को जमा कराने के निर्देश दिए। वहीं अन्य निदेशकों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया तथा एक निदेशक के निधन के कारण उसके विरुद्ध कार्रवाई पूर्व में ही समाप्त कर दी गई थी। न्यायालय ने आदेश से असंतुष्ट पक्षों को उच्च न्यायालय में अपील का अधिकार भी सुरक्षित रखा है।
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