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पुराने लाइसेंस धारक ही बेच सकेंगे पटाखे
Updated Sun, 15 Oct 2017 10:10 PM IST
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अल्मोड़ा। दीपावली के अवसर पर लगने वाली पटाखों की दुकानों के लिए इस बार नए लाइसेंस जारी नहीं होंगे। पुराने लाइसेंस धारकों को ही नवीनीकरण करने के बाद पटाखे बेचने की अनुमति मिल सकेगी। पुलिस, फायर और राजस्व विभाग की टीम ने नगर में पटाखों की दुकानों के लिए तीन स्थानों को उपयुक्त पाया है। हालांकि अभी दुकानों के लिए लाइसेंस जारी नहीं हुए हैं।
बीते दिनों स्थानीय पुलिस, फायर सर्विस और राजस्व विभाग की टीम ने जिलाधिकारी के निर्देश पर पटाखों की दुकानों के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन कर लिया है। इनमें रामलीला मैदान धारानौला, फायर स्टेशन एनटीडी और जीआईसी खेल मैदान को उपयुक्त पाया गया है। जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी है। एसडीएम विवेक राय ने बताया कि पटाखों की दुकानों के लिए इस बार किसी भी प्रकार के नए लाइसेंस जारी नहीं होंगे।
पुराने लाइसेंस धारकों को ही आवेदन करने के बाद पटाखों के लिए दुकान निर्धारित स्थलों पर लगाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल अभी तक पटाखा की दुकानों के लिए किसी भी व्यापारी को लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। नवीनीकरण के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि चयनित स्थलों के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा पटाखों की दुकान लगाने के साथ ही तय मानकों और नियमों का भी व्यापारी को पालन करना होगा। फिलहाल एक दो दिन में पटाखों की दुकानें लगनी शुरू हो जाएंगी।
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बीते दिनों स्थानीय पुलिस, फायर सर्विस और राजस्व विभाग की टीम ने जिलाधिकारी के निर्देश पर पटाखों की दुकानों के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन कर लिया है। इनमें रामलीला मैदान धारानौला, फायर स्टेशन एनटीडी और जीआईसी खेल मैदान को उपयुक्त पाया गया है। जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी है। एसडीएम विवेक राय ने बताया कि पटाखों की दुकानों के लिए इस बार किसी भी प्रकार के नए लाइसेंस जारी नहीं होंगे।
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पुराने लाइसेंस धारकों को ही आवेदन करने के बाद पटाखों के लिए दुकान निर्धारित स्थलों पर लगाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल अभी तक पटाखा की दुकानों के लिए किसी भी व्यापारी को लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। नवीनीकरण के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि चयनित स्थलों के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा पटाखों की दुकान लगाने के साथ ही तय मानकों और नियमों का भी व्यापारी को पालन करना होगा। फिलहाल एक दो दिन में पटाखों की दुकानें लगनी शुरू हो जाएंगी।
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