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महिला को कुचलने वाले बस चालक को दो साल का कारावास
Updated Wed, 08 Aug 2018 11:36 PM IST
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अल्मोड़ा। भिकियासैंण के न्यायिक मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र साह ने करीब तीन साल पहले भिकियासैंण के निकट जीएमओ की बस से एक महिला को कुचलने के मामले में चालक को दो साल के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
घटनाक्रम के अनुसार 21 फरवरी 2015 को ग्राम थौली पो.पाली भिकियासैंण निवासी ललिता प्रसाद जोशी की पत्नी विमला जोशी (46) गांव से भतरौंजखान की तरफ पैदल आ रही थी। इस बीच बरिया से करीब 100 मीटर की दूरी पर भिकियासैंण की तरफ तेज गति से आ रही जीएमओ की बस संख्या पीए-0172 के चालक ने असावधानी पूर्वक वाहन चलाते हुए विमला देवी को कुचल दिया। सिर फट जाने से विमला देवी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद विमला देवी के पति ललिता प्रसाद जोशी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।
इस मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण धर्मेंद्र शाह की अदालत ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक अभियोजन अधिकारी राहुल गौतम ने कई गवाह पेश कराए। अदालत ने मौखिक और दस्तावेजी सबूतों का अवलोकन करने के बाद आरोपी चालक नूर मोहम्मद पुत्र पीर मोहम्मद निवासी उत्तरी खत्याड़ी, रामनगर को धारा 279 में छह का कारावास और एक हजार अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। जबकि धारा 304 ए में दो साल का साधारण कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड का भुगतान नहीं होने पर अभियुक्त को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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घटनाक्रम के अनुसार 21 फरवरी 2015 को ग्राम थौली पो.पाली भिकियासैंण निवासी ललिता प्रसाद जोशी की पत्नी विमला जोशी (46) गांव से भतरौंजखान की तरफ पैदल आ रही थी। इस बीच बरिया से करीब 100 मीटर की दूरी पर भिकियासैंण की तरफ तेज गति से आ रही जीएमओ की बस संख्या पीए-0172 के चालक ने असावधानी पूर्वक वाहन चलाते हुए विमला देवी को कुचल दिया। सिर फट जाने से विमला देवी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद विमला देवी के पति ललिता प्रसाद जोशी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।
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इस मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट भिकियासैंण धर्मेंद्र शाह की अदालत ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक अभियोजन अधिकारी राहुल गौतम ने कई गवाह पेश कराए। अदालत ने मौखिक और दस्तावेजी सबूतों का अवलोकन करने के बाद आरोपी चालक नूर मोहम्मद पुत्र पीर मोहम्मद निवासी उत्तरी खत्याड़ी, रामनगर को धारा 279 में छह का कारावास और एक हजार अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। जबकि धारा 304 ए में दो साल का साधारण कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड का भुगतान नहीं होने पर अभियुक्त को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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