{"_id":"5e8488678ebc3e78bc6b72b3","slug":"12-march-kovid-19-information-rampur-dm-order61","type":"story","status":"publish","title_hn":"12 मार्च के बाद विदेश से आने वाले दें सूचना","category":{"title":"Local","title_hn":"लोकल","slug":"local"}}
12 मार्च के बाद विदेश से आने वाले दें सूचना 12 मार्च 2020 के बाद विदेश से आने वाले व्यक्तियों के बारे में पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा कोरोनावायरस के दृष्टिगत जनपद स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम को सूचना उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर जनपद में नियमित मॉनिटरिंग कराई जा रही है साथ ही प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वे 12 मार्च 2020 के बाद विदेश से आने वाले लोगों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं। विदेश से लौटने वालों की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे स्वयं सूचित कर दें उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि विदेश से आए व्यक्ति द्वारा सूचना नहीं दी गई और उसमें कोरोनावायरस के लक्षण पाए गए या उसकी वजह से अन्य व्यक्ति संक्रमित होते हैं तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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