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दुष्कर्म में दो को दस साल कैद
अमर उजाला ब्यूरो / महोबा
Updated Tue, 15 Mar 2016 12:06 AM IST
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अदालत
- फोटो : file
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महोबा। अपर जिला सत्र न्यायाधीश एफटीसी गजेंद्र कुमार की कोर्ट ने सोमवार को दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए दो लोगों को दस-दस साल कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस दोनों को जेल ले गई। अदालत ने जुर्माने की धनराशि में से पांच हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिया।
शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल ने बताया कि कोतवाली कुुलपहाड़ के ग्राम बेलाताल के मोहल्ला खंदिया निवासी एक युवती 26 सितंबर 2012 को बाजार में सब्जी लेने गई थी। देर शाम तक न लौटने पर उसका भाई उसकी तलाश करने गया।
जहां ग्रामीणों ने उसकी बहन को किले की पहाड़ी पर पकड़कर ले जाने की जानकारी दी। इस पर उसका भाई किले की पहाड़ी पर पहुंचा जहां पर उसने दो युवकों को बहन के साथ दुष्कर्म करते देखा। उसके भाई को आता देख दोनों भाग गए।
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पीड़िता ने गांव के दशरथ पुत्र मुरलीधर और संदीप पटेरिया पुत्र रामस्वरूप पटेरिया के खिलाफ 27 सितंबर 2012 को कोतवाली कुलपहाड़ में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। एडीजे ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दोनोें को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पालीवाल ने बताया कि कोतवाली कुुलपहाड़ के ग्राम बेलाताल के मोहल्ला खंदिया निवासी एक युवती 26 सितंबर 2012 को बाजार में सब्जी लेने गई थी। देर शाम तक न लौटने पर उसका भाई उसकी तलाश करने गया।
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जहां ग्रामीणों ने उसकी बहन को किले की पहाड़ी पर पकड़कर ले जाने की जानकारी दी। इस पर उसका भाई किले की पहाड़ी पर पहुंचा जहां पर उसने दो युवकों को बहन के साथ दुष्कर्म करते देखा। उसके भाई को आता देख दोनों भाग गए।
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पीड़िता ने गांव के दशरथ पुत्र मुरलीधर और संदीप पटेरिया पुत्र रामस्वरूप पटेरिया के खिलाफ 27 सितंबर 2012 को कोतवाली कुलपहाड़ में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। एडीजे ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दोनोें को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।