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जहर खुरानी के दोषी को को दस साल की सजा

Thu, 10 Mar 2016 12:35 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फर्रुखाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फर्रुखाबाद Updated Thu, 10 Mar 2016 12:35 AM IST
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Convict sentenced to ten years of poison
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo

फर्रुखाबाद। अपर जिला जज शाजिया नजर जैदी ने जहर खुरानी गिरोह के सदस्य को दोषी पाकर दस साल की सजा सुनाई और एक लाख रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।

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मोहम्मदाबाद कोतवाली के दरोगा रामप्रकाश सिंह ने 13 नवंबर 2011 को गांव सकवाई निवासी अखिलेश सिंह को रोहिला रोड पर पकड़ा था। आरोपी के पास से 500 ग्राम नाइट्राजापाम पाउडर बरामद हुआ था। पुलिस की पूछतांछ में आरोपी ने बताया था कि वह चाय में नशीला पाउडर मिलाकर यात्रियों को पिलाता है। यात्रियों के बेहोश होने पर उनके सामान और रुपयों को लूटता है। दरोगा ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
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विवेचक ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वरी कुमारी शाक्य ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने जहर खुरानी गिरोह के सदस्य को पादक पदार्थ में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

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