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डीएम को हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस

Sat, 12 Mar 2016 11:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, बुलंदशहर
अमर उजाला ब्यूरो, बुलंदशहर Updated Sat, 12 Mar 2016 11:49 PM IST
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DM contempt of court notice
डीएम को हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस - फोटो : अमर उजाला
जिलाधिकारी बी. चंद्रकला को हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस मिला है। डीएम ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की। हाईकोर्ट ने 20 मई 2016 को जांच आख्या और कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
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तहसील सिकंदराबाद निवासी रविंद्र कुमार यादव ने बताया कि उनके गांव के राशन डीलर ने 80 राशन कार्ड फर्जी तरीके से बनवा रखे थे। जिनमें से 12 लोगों ने शपथ पत्र देकर बताया कि वह गांव में रहते ही नहीं हैं।
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राशन डीलर 80 कुंतल गेहूं और 1935 लीटर मिट्टी के तेल की कालाबाजारी कर चुका है। इसकी शिकायत कई बार डीएम से की। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
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30 सितंबर 2015 में हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि डीएम टीम गठित कर प्रकरण की जांच कराएं और छह सप्ताह (42) दिन में शिकायत का निस्तारण कर कोर्ट में जांच आख्या सौंपे। लेकिन जिलाधिकारी ने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना का वाद दायर किया है।
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