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फर्जी पते का दस्तावेज लगाकर किया सरेंडर
ब्यूरो/अमर उजाला, बुलंदशहर
Updated Tue, 08 Mar 2016 11:15 PM IST
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अदालत
- फोटो : अमर उजाला
अपहरण के मामले में एक आरोपी फर्जी पते पर कोर्ट में सरेंडर हो गया। गैंगस्टर लगने के बाद जब पुलिस ने जांच की तो इस बात का खुलासा हुआ। पुलिस ने अब असली पते पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
एसआई अखिलेश पाठक ने बताया कि वर्ष 2014 में एक अपहरण के मामले में शातिर फरार चल रहा था। 5 मई 2015 को पुलिस ने आरोपी को गैंगस्टर की धारा लगा दी।
29 जनवरी को मनोज शर्मा पुत्र राजवीर शर्मा निवासी बजरंगपुरी कस्बा व थाना पिलखुवा जिला हापुड़ ने स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट के यहां सरेंडर कर दिया।
गैंगस्टर की जांच कर रहे कोतवाली के एसएसआई कमलेश शुक्ला ने बताया कि जब वह मनोज शर्मा के बताए पते पर हापुड़ पहुंचे तो वहां मनोज शर्मा नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला। संबंधित तहसील के तहसीलदार से वोटर आईडी की जांच कराई तो वह फर्जी निकली।
जांच में पता चला कि खुद को मनोज शर्मा बताने वाला मनोज सिंह रावत पुत्र बाघ सिंह रावत निवासी देवेंद्रपुरी कस्बा व थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद है। एसएसआई की रिपोर्ट के बाद औरंगाबाद थाने के एसआई अखिलेश पाठक ने मनोज सिंह रावत के खिलाफ फर्जी पता बताने के मामले में एफआईआर दर्ज की है।
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एसआई अखिलेश पाठक ने बताया कि वर्ष 2014 में एक अपहरण के मामले में शातिर फरार चल रहा था। 5 मई 2015 को पुलिस ने आरोपी को गैंगस्टर की धारा लगा दी।
29 जनवरी को मनोज शर्मा पुत्र राजवीर शर्मा निवासी बजरंगपुरी कस्बा व थाना पिलखुवा जिला हापुड़ ने स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट के यहां सरेंडर कर दिया।
गैंगस्टर की जांच कर रहे कोतवाली के एसएसआई कमलेश शुक्ला ने बताया कि जब वह मनोज शर्मा के बताए पते पर हापुड़ पहुंचे तो वहां मनोज शर्मा नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला। संबंधित तहसील के तहसीलदार से वोटर आईडी की जांच कराई तो वह फर्जी निकली।
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जांच में पता चला कि खुद को मनोज शर्मा बताने वाला मनोज सिंह रावत पुत्र बाघ सिंह रावत निवासी देवेंद्रपुरी कस्बा व थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद है। एसएसआई की रिपोर्ट के बाद औरंगाबाद थाने के एसआई अखिलेश पाठक ने मनोज सिंह रावत के खिलाफ फर्जी पता बताने के मामले में एफआईआर दर्ज की है।
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