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शियाट्स बवाल में भारतीय छात्रों की गिरफ्तारी पर रोक
अमर उजाला ब्यूरो।
Updated Tue, 15 Mar 2016 02:16 AM IST
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एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नैनी (शियाट्स) में अफगानी और भारतीय छात्रों के बीच हुई मारपीट की घटना में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भारतीय छात्रों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। याचिका पर न्यायमूर्ति बीके नारायण और न्यायमूर्ति नाहिद आरा मुनीस की खंडपीठ ने सुनवाई की। 12 भारतीय छात्रों ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को याचिका दाखिल कर चुनौती दी है।
उल्लेखनीय है कि एक मार्च को शियाट्स परिसर में अफगानी और भारतीय छात्रों के बीच मारपीट हो गई थी। संस्थान प्रशासन ने उसी दिन कार्रवाई करते हुए 18 अफगानी छात्रों को निलंबित कर दिया था। उनके खिलाफ छात्र समीर यादव ने नैनी थाने में मुकदमा भी दर्ज करा दिया। इसके अगले दिन दो मार्च को संस्थान की ओर से 12 भारतीय छात्रों पर कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित कर दिया गया। छात्रों के खिलाफ संस्थान की ओर से मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। भारतीय छात्रों ने निलंबन के खिलाफ एक अन्य याचिका भी दाखिल की है। संस्थान ने कोर्ट को बताया है कि घटना की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है जो 17 मार्च को अपनी रिपोर्ट देगी। इस याचिका पर न्यायमूर्ति एमके गुप्ता सुनवाई कर रहे हैं। अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। भारतीय छात्रों की ओर से अधिवक्ता उदय चंदानी और पवन शुक्ला ने पक्ष रखा।
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उल्लेखनीय है कि एक मार्च को शियाट्स परिसर में अफगानी और भारतीय छात्रों के बीच मारपीट हो गई थी। संस्थान प्रशासन ने उसी दिन कार्रवाई करते हुए 18 अफगानी छात्रों को निलंबित कर दिया था। उनके खिलाफ छात्र समीर यादव ने नैनी थाने में मुकदमा भी दर्ज करा दिया। इसके अगले दिन दो मार्च को संस्थान की ओर से 12 भारतीय छात्रों पर कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित कर दिया गया। छात्रों के खिलाफ संस्थान की ओर से मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। भारतीय छात्रों ने निलंबन के खिलाफ एक अन्य याचिका भी दाखिल की है। संस्थान ने कोर्ट को बताया है कि घटना की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है जो 17 मार्च को अपनी रिपोर्ट देगी। इस याचिका पर न्यायमूर्ति एमके गुप्ता सुनवाई कर रहे हैं। अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। भारतीय छात्रों की ओर से अधिवक्ता उदय चंदानी और पवन शुक्ला ने पक्ष रखा।
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