{"_id":"58067c694f1c1b1030702cc9","slug":"cbi-registers-case-in-narsingh-yadav-doping-case","type":"story","status":"publish","title_hn":"नरसिंह यादव डोपिंग मामले में सीबीआई ने दर्ज किया केस ","category":{"title":"Other Sports","title_hn":"अन्य खेल","slug":"other-sports"}}
नरसिंह यादव डोपिंग मामले में सीबीआई ने दर्ज किया केस
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 19 Oct 2016 02:51 PM IST
विज्ञापन
- फोटो : Getty
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
डोपिंग प्रकरण के चलते रियो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाए भारतीय पहलवान नरसिंह यादव मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामला दर्ज कर लिया है। नरसिंह यादव ने डोप टेस्ट में विफल होने के बाद अपने खिलाफ साजिश का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। भारतीय कुश्ती संघ ने भी पूरे घटनाक्रम को साजिश बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। 74 किलो भारवर्ग के पहलवान नरसिंह रियो ओलंपिक में भारतीय दल का हिस्सा थे लेकिन खेल पंचाट ने मुकाबले से पहले ही उन पर चार साल का प्रतिबंध लगा दिया।
सीबीआई से जुड़े सूत्रों का कहना है कि एजेंसी ने मामले में जांच का जिम्मा संभाल लिया है। मामले में हरियाणा पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर रखी है। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 328 और 506 के तहत दर्ज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक नरसिंह यादव ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि सोनीपत स्थित साई सेंटर में साजिशन उनके खाने और ड्रिंक्स में प्रतिबंधित पदार्थ मिला दिया गया था ताकि वह रियो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले सकें।
नरसिंह यादव रियो ओलंपिक से बीस दिन पहले डोप टेस्ट में विफल हो गए थे लेकिन वह अपने खिलाफ साजिश किए जाने के आरोपों के समर्थन में वह कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके थे। बाद में राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी (नाडा) ने नरसिंह को क्लीन चिट देते हुए उन्हें रियो ओलंपिक में जाने की इजाजत दे दी थी लेकिन विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) ने नाडा की क्लीन चिट को चेतावनी दे दी जिस पर खेल पंचाट ने उन पर चार साल का प्रतिबंध लगा दिया लेकिन वाडा ने रियो डि जेनेरियो में यह भी कहा कि अगर भविष्य में भारतीय अदालत में नरसिंह के खिलाफ साजिश की बात साबित हो जाती है तो स्विट्जरलैंड की अदालत में तदर्थ समिति के फैसले पर पुनर्विचार हो सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सीबीआई से जुड़े सूत्रों का कहना है कि एजेंसी ने मामले में जांच का जिम्मा संभाल लिया है। मामले में हरियाणा पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर रखी है। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 328 और 506 के तहत दर्ज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक नरसिंह यादव ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि सोनीपत स्थित साई सेंटर में साजिशन उनके खाने और ड्रिंक्स में प्रतिबंधित पदार्थ मिला दिया गया था ताकि वह रियो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले सकें।
विज्ञापन
नरसिंह यादव रियो ओलंपिक से बीस दिन पहले डोप टेस्ट में विफल हो गए थे लेकिन वह अपने खिलाफ साजिश किए जाने के आरोपों के समर्थन में वह कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके थे। बाद में राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी (नाडा) ने नरसिंह को क्लीन चिट देते हुए उन्हें रियो ओलंपिक में जाने की इजाजत दे दी थी लेकिन विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) ने नाडा की क्लीन चिट को चेतावनी दे दी जिस पर खेल पंचाट ने उन पर चार साल का प्रतिबंध लगा दिया लेकिन वाडा ने रियो डि जेनेरियो में यह भी कहा कि अगर भविष्य में भारतीय अदालत में नरसिंह के खिलाफ साजिश की बात साबित हो जाती है तो स्विट्जरलैंड की अदालत में तदर्थ समिति के फैसले पर पुनर्विचार हो सकता है।
विज्ञापन