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राहुल गांधी नागरिकता विवाद: HC ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की अर्जी मंजूर की, रिकॉर्ड पेश का निर्देश

Thu, 26 Mar 2026 10:44 PM IST
Akash Dwivedi अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Thu, 26 Mar 2026 10:44 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राहुल गांधी के नागरिकता विवाद मामले में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की अनुमति दी। अदालत ने 6 अप्रैल तक संबंधित रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका में पूर्व आदेश को चुनौती देते हुए जांच की मांग की गई है।

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Rahul Gandhi Citizenship Dispute: HC Allows Plea to Implead Central Government; Directs Production of Records
राहुल गांधी का बयान - फोटो : ANI Photos

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राहुल गांधी के नागरिकता विवाद से जुड़े मामले में केंद्र सरकार को गृह मंत्रालय के माध्यम से पक्षकार बनाने की याचिका मंजूर कर ली है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने केंद्र को 6 अप्रैल को संबंधित रिकॉर्ड पुनः प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई भी इसी तिथि पर होगी।

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याची एस. विग्नेश शिशिर को केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की अनुमति दी गई। इससे पहले 19 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने गोपनीय दस्तावेजों का हवाला देते हुए खुली अदालत में सुनवाई न करने का अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और चैंबर में सुनवाई की गई। 
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उस समय गृह मंत्रालय के अधिकारी रिकॉर्ड लेकर उपस्थित हुए थे, जिनका अवलोकन कर अदालत ने दस्तावेज वापस कर दिए थे। यह याचिका कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता शिशिर ने दायर की है। उन्होंने लखनऊ की एमपी/एमएलए अदालत के 28 जनवरी 2026 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की उनकी मांग खारिज कर दी गई थी। याची ने पासपोर्ट अधिनियम व अन्य कानूनों के तहत जांच की मांग की है।

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