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एक हफ्ते में संपत्ति बताएंगे आईएएस अफसर
Shimla
Updated Mon, 08 Sep 2014 05:31 AM IST
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शिमला। हिमाचल में आईएएस अधिकारी एक हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार को अपनी संपत्ति बताएंगे। केंद्र सरकार ने इनसे संपत्ति और देनदारियों का ब्योरा मांगा है। अधिकारियों को संपत्ति का विवरण देना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के तहत जरूरी बताया गया है। भारत सरकार में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अतिरिक्त सचिव बीपी शर्मा ने हाल ही में हिमाचल सरकार को एक पत्र भेजा है। इसे मुख्य सचिव को भेजा गया है। इसमें उन्हें कहा गया है कि प्रदेश के अधिकारियों को 15 सितंबर तक अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन केंद्र सरकार को मुहैया करवाना होगा। इसमें कहा गया है कि अधिकारियों को हर साल 31 मार्च को अपनी संपत्ति और देनदारियों का ब्योरा देना होगा। सरकार ने यह तय किया है कि आईएएस अधिकारी संपत्ति और देनदारियों की जानकारी प्रापर्टी रिलेटिड इन्फार्मेशन सिस्टम पर देंगे। यह ब्योरा भरने के बाद अधिकारियों को डिजिटल हस्ताक्षर करने को भी कहा गया है। मुख्य सचिव पी. मित्रा ने कहा कि हो सकता है कि ऐसी कोई जानकारी मांगी गई हो, मगर अभी वे कुछ नहीं कह पाएंगे।
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