फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   नेशनल पार्क के पास नहीं लगेंगे स्टोन क्रशर

नेशनल पार्क के पास नहीं लगेंगे स्टोन क्रशर

Sun, 08 Jun 2014 05:33 AM IST
Shimla
Shimla Updated Sun, 08 Jun 2014 05:33 AM IST
विज्ञापन
शिमला। हिमाचल प्रदेश में स्टोन क्रशर लगाने के नियमों में सरकार ने बदलाव किए हैं। शनिवार को प्रधान सचिव पर्यावरण, विज्ञान एवं तकनीक की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। इसका क्रियान्वयन राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कराएगा। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
विज्ञापन

अधिसूचना के अनुसार नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से 50 मीटर के बजाय अब 150 मीटर की दूरी पर स्टोन क्रशर स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाबार्ड, विश्व बैंक या अन्य योजना से बनी सड़कों से स्टोन क्रशर की दूर 75 मीटर की होनी चाहिए। अब तक इसके लिए कोई मानक तय नहीं किया गया था। किसी भी गांव से स्टोन क्रशर की दूरी अब 250 मीटर के बजाय 500 मीटर होनी चाहिए। अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान से इसकी दूरी 300 मीटर के बदले 1000 मीटर तय की गई है। प्राकृतिक जल स्रोत से 500 मीटर, किसी नेशनल पार्क से 2000 मीटर किसी वन्यजीव विहार से एक किलोमीटर की दूरी के बाद ही स्टोन क्रशर स्थापित किया जा सकता है। अभी तक इसको लेकर कोई नियम नहीं था। किसी पुल से 200 मीटर की दूरी के बाद ही स्ट्रोन क्रशर लगाये जा सकते है। इस मानकों को राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से सख्ती से लागू कराने की व्यवस्था दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed