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भीम हत्याकांड के पांच आरोपी पॉलिग्राफ टेस्ट को तैयार
ब्यूरो/अमर उजाला, फिरोजपुर
Updated Sun, 21 Feb 2016 03:01 PM IST
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भीम हत्याकांड के 26 आरोपियों में से पुलिस ने 12 के पॉलिग्राफ टेस्ट करवाने की याचिका अदालत में दायर की थी। इनमें से पांच आरोपी यह टेस्ट करवाने को तैयार हैं, जबकि नौ ने अपने वकीलों के माध्यम से इससे मना कर दिया है। शिव लाल डोडा और अमित डोडा के अलावा तीन अन्य आरोपियों के टेस्ट करवाने पर सुनवाई 23 फरवरी को होगी।
शिव लाल डोडा और अमित डोडा के अलावा जिन 12 आरोपियों के पॉलिग्राफ टेस्ट की अनुमति अदालत से मांगी थी, उनमें आरोपी राधिया, बजीर, गुलाबिया, राजप्रीत उर्फ राजा, विक्की विज, सुनील उर्फ भीमा, हैप्पी, राजविंद्र पारी, धनराज, राजिंद्र, सिमरनजीत तथा अजय गोगा शामिल थे।
इनमें से विक्की विज, सिमरनजीत और राजा यह टेस्ट के लिए तैयार हो गए हैं जबकि अन्य आरोपियों ने इस पर सहमति व्यक्त नहीं की। सहमति व्यक्त करने वाले तीनों आरोपियों को 23 फरवरी को अदालत में पेश किया जाएगा जहां टेस्ट करवाने की तारीख तय होगी।
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मृतक भीम टांक के परिवार की ओर से शिव लाल डोडा और अमित डोडा के नार्को टेस्ट कराने की दायर याचिका अदालत ने खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि इन आरोपियों का नार्को टेस्ट नहीं हो सकता।
इधर शिव लाल डोडा और अमित डोडा की न्यायिक हिरासत 24 फरवरी को समाप्त हो रही है जिन्हें पुन: अदालत में पेश किया जाएगा।
वहीं शराब ठेकेदारों द्वारा ठेके बंद रहने संबंधी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर 24 फरवरी को ही सुनवाई होगी और यह पूरा मामला सीबीआई को सौंपे जाने की याचिका पर भी सुनवाई 24 फरवरी को होगी।
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शिव लाल डोडा और अमित डोडा के अलावा जिन 12 आरोपियों के पॉलिग्राफ टेस्ट की अनुमति अदालत से मांगी थी, उनमें आरोपी राधिया, बजीर, गुलाबिया, राजप्रीत उर्फ राजा, विक्की विज, सुनील उर्फ भीमा, हैप्पी, राजविंद्र पारी, धनराज, राजिंद्र, सिमरनजीत तथा अजय गोगा शामिल थे।
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इनमें से विक्की विज, सिमरनजीत और राजा यह टेस्ट के लिए तैयार हो गए हैं जबकि अन्य आरोपियों ने इस पर सहमति व्यक्त नहीं की। सहमति व्यक्त करने वाले तीनों आरोपियों को 23 फरवरी को अदालत में पेश किया जाएगा जहां टेस्ट करवाने की तारीख तय होगी।
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मृतक भीम टांक के परिवार की ओर से शिव लाल डोडा और अमित डोडा के नार्को टेस्ट कराने की दायर याचिका अदालत ने खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि इन आरोपियों का नार्को टेस्ट नहीं हो सकता।
इधर शिव लाल डोडा और अमित डोडा की न्यायिक हिरासत 24 फरवरी को समाप्त हो रही है जिन्हें पुन: अदालत में पेश किया जाएगा।
वहीं शराब ठेकेदारों द्वारा ठेके बंद रहने संबंधी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर 24 फरवरी को ही सुनवाई होगी और यह पूरा मामला सीबीआई को सौंपे जाने की याचिका पर भी सुनवाई 24 फरवरी को होगी।