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लोक अदालतों का आयोजन 23 नवंबर को
Firozpur
Updated Sat, 21 Sep 2013 05:40 AM IST
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संगरूर। राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथॉरिटी और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पंजाब राज कानूनी सेवाएं अथॉरिटी चंडीगढ़ जस्टिस जसबीर सिंह के निर्देश पर जिला संगरूर व इसकी सब डिवीजनों धूरी, सुनाम, मूनक और मालेरकोटला में 23 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा।
इसकी जानकारी चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कम सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी मोहित बांसल ने दी। उन्होंने बताया कि जिला और सेशन जज व अतिरिक्त जिला व सेशन जज की अदालतों में हर किस्म के दीवानी, मेट्रीमोनियल, किराया अपीलें, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, जमीनी कब्जे, आपराधिक अपीलें और समझौता योग्य केस आदि के निपटारे आम सहमति से करवाए जाएंगे। खपतकार मामलों के निपटारे जिला उपभोक्ता फोरम में विचार किए जाएंगे। सिविल मामले जैसे किराए, बैंक रिकवरी, माल विभाग से , मनरेगा मामले, बिजली और पानी के बिल मामले (चोरी के बिना) नौकरी पेशा मामले में वेतन व बकाया भत्ते के मामले, पेंशन व सेवामुक्ती लाभ मामले, जंगलात एक्ट से संबंधित मामले, प्राकृतिक आपदा से संबंधित मुआवजा मामले सिविल जज, ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट की अदालतों में विचार किए जाएंगे। प्रीलिटीगेटिव केस, जो अभी तक किसी भी अदालत में नहीं लगे हैं, भी इस लोक अदालत में लगाए जा सकेंगे। इसके लिए 15 अक्तूबर से पहले आवेदन देने होंगे।
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इसकी जानकारी चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कम सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी मोहित बांसल ने दी। उन्होंने बताया कि जिला और सेशन जज व अतिरिक्त जिला व सेशन जज की अदालतों में हर किस्म के दीवानी, मेट्रीमोनियल, किराया अपीलें, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, जमीनी कब्जे, आपराधिक अपीलें और समझौता योग्य केस आदि के निपटारे आम सहमति से करवाए जाएंगे। खपतकार मामलों के निपटारे जिला उपभोक्ता फोरम में विचार किए जाएंगे। सिविल मामले जैसे किराए, बैंक रिकवरी, माल विभाग से , मनरेगा मामले, बिजली और पानी के बिल मामले (चोरी के बिना) नौकरी पेशा मामले में वेतन व बकाया भत्ते के मामले, पेंशन व सेवामुक्ती लाभ मामले, जंगलात एक्ट से संबंधित मामले, प्राकृतिक आपदा से संबंधित मुआवजा मामले सिविल जज, ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट की अदालतों में विचार किए जाएंगे। प्रीलिटीगेटिव केस, जो अभी तक किसी भी अदालत में नहीं लगे हैं, भी इस लोक अदालत में लगाए जा सकेंगे। इसके लिए 15 अक्तूबर से पहले आवेदन देने होंगे।
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