Check Name Electoral Roll: लोकतंत्र में वोट देना हर नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार और कर्तव्य है, मगर कई बार ट्रांसफर होने, लंबे समय तक घर बंद रहने या तकनीकी गड़बड़ियों के कारण मतदाता सूची से लोगों का नाम कट जाता है। जब चुनाव नजदीक आते हैं, तब आम इंसान को इस बात का पता चलता है और वह परेशान होने लगता है।
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Voter ID Registration Guide: वोटर लिस्ट से कट गया है आपका नाम? जानें दोबारा कैसे बनवा सकते हैं वोटर आईडी
Fri, 24 Jul 2026 06:30 PM IST
Shikhar Baranawal
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Fri, 24 Jul 2026 06:30 PM IST
सार
Voter Id Registration Online: अक्सर ऐसा होता है कि किन्हीं कारणों से कुछ लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है। ऐसा में जब चुनाव आता है तब पता चलता है कि वोटर लिस्ट से नाम कट गया है। आइए इस लेख में दोबारा नाम जुड़वाने की प्रक्रिया समझते हैं।
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वोटर लिस्ट में खुद से नाम कैसे जोड़ें
- फोटो : AI
सबसे पहले ऑनलाइन चेक करें अपना नाम
- फोटो : Adobe stock
सबसे पहले ऑनलाइन चेक करें अपना नाम
- दोबारा आवेदन करने से पहले यह पक्का कर लें कि आपका नाम सचमुच कट गया है या नहीं।
- इसके लिए चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं या मोबाइल में 'वोटर हेल्पलाइन' एप डाउनलोड करें।
- वहां 'सर्च इन इलेक्टोरल रोल' विकल्प पर जाकर अपना नाम, राज्य और जिला दर्ज करके आप अपनी वोटिंग स्थिति की लाइव चेक मिनटों में कर सकते हैं।
नाम दोबारा जुड़वाने के लिए भरें फॉर्म 6 (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : Adobe Stock
नाम दोबारा जुड़वाने के लिए भरें फॉर्म 6
- अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो आपको नए मतदाता के रूप में पंजीकरण करना होगा।
- इसके लिए उसी पोर्टल या एप पर लॉगिन करके 'फॉर्म 6' (Form 6) को चुनना होगा।
- यह फॉर्म विशेष रूप से उन नागरिकों के लिए है जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है या जो पहली बार अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं।
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आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी
- फोटो : Adobe Stock
आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी
- फॉर्म 6 भरते समय आपको कुछ जरूरी कागजात डिजिटल रूप में अपलोड करने होंगे।
- इसके लिए एक पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, आयु प्रमाण पत्र (जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या 10वीं की मार्कशीट) और अपने मौजूदा पते का वैध प्रमाण (जैसे बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट, पानी बिल या बैंक पासबुक) की स्कैन कॉपी अपने मोबाइल या कंप्यूटर में पहले से तैयार रखें।
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Voter
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फॉर्म सबमिट करें और स्टेटस ट्रैक करें
- फॉर्म में अपनी सभी निजी जानकारियां ध्यानपूर्वक भरने और दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
- सबमिट करते ही आपको स्क्रीन पर एक 'रेफरेंस नंबर' मिलेगा।
- इसके बाद स्थानिय बीएलओ आपके द्वारा भरे गए जानकारी का वेरिफिकेशन करेंगे।
- वेरिफिकेशन पूरा होने के कुछ ही दिनों बाद डाक द्वारा आपका नया वोटर आईडी कार्ड आपके घर पहुंच जाएगा।