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Railway Platform Ticket: रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट कितने घंटे तक रहता है वैलिड? जान लें यह जरूरी नियम

Mon, 20 Jul 2026 03:45 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Mon, 20 Jul 2026 03:45 PM IST
सार

Platform Ticket 2 Hours Rule: रेलवे स्टेशन पर अपनों को छोड़ने या रिसीव करने जाते समय कुछ लोग बिना प्लेटफॉर्म टिकट के ही चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में पकड़े जाने पर टीटीई भारी जुर्माना लगा सकता है। कई लोगों को भ्रम होता है कि प्लेटफॉर्म टिकट चार घंटे के लिए वैध होता है, जबकि यह सिर्फ 2 घंटे मान्य रहता है।

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Railway Platform Ticket Validity: 2 Hours Limit or 4? Know Indian Railways Rule to Avoid Fines in hindi
रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट नियम - फोटो : AI

Indian Railways Penalty Charges: अक्सर हम अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को ट्रेन में बैठाने या उन्हें स्टेशन से लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं। स्टेशन के भीतर प्रवेश करने के लिए हम सभी 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट जरूर खरीदते हैं ताकि कानूनी रूप से कोई परेशानी न हो। मगर क्या आप जानते हैं कि यह प्लेटफॉर्म टिकट के वेधता की भी कुछ सीमाएं होती हैं? 



दरअसल, सोशल मीडिया और आम चर्चाओं में कुछ लोगों को लगता है कि प्लेटफॉर्म टिकट 4 घंटे तक के लिए मान्य होता है, मगर आपको बता दें कि रेलवे के नियमों के मुताबिक प्लेटफॉर्म टिकट सिर्फ 2 घंटे के लिए ही मान्य है। आइए इस लेख में समझते हैं कि प्लेटफॉर्म टिकट की समय सीमा और इससे जुड़े जरूरी नियम क्या हैं।

Railway Platform Ticket Validity: 2 Hours Limit or 4? Know Indian Railways Rule to Avoid Fines in hindi
सिर्फ 2 घंटे ही है असली वैलिडिटी - फोटो : Adobe Stock

सिर्फ 2 घंटे ही है असली वैलिडिटी
रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की एक सख्त समय सीमा तय की है। कुछ यात्रियों में यह गलतफहमी देखी गई है कि यह टिकट 4 घंटे तक चलता है, लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट खिड़की या एप से जारी होने के समय से अगले 2 घंटे पूरे होते ही यह पूरी तरह अमान्य हो जाता है। अगर आपको स्टेशन पर इससे ज्यादा रुकना है, तो आपको नया टिकट लेना होगा।

Railway Platform Ticket Validity: 2 Hours Limit or 4? Know Indian Railways Rule to Avoid Fines in hindi
समय सीमा खत्म होने पर लगेगा भारी जुर्माना - फोटो : Adobe Stock

समय सीमा खत्म होने पर लगेगा भारी जुर्माना
अगर आप 2 घंटे की निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी प्लेटफॉर्म या स्टेशन परिसर में मौजूद रहते हैं, तो चेकिंग स्टाफ या टीटीई आपको बिना टिकट यात्री मान सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको कम से कम 250 रुपये का भारी जुर्माना या उस प्लेटफॉर्म पर आई आखिरी ट्रेन के किराए के बराबर की पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। इसलिए समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

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Railway Platform Ticket Validity: 2 Hours Limit or 4? Know Indian Railways Rule to Avoid Fines in hindi
एक टिकट पर एक ही एंट्री - फोटो : AdobeStock
एक टिकट पर एक ही एंट्री

रेलवे का नियम कहता है कि 10 रुपये का एक प्लेटफॉर्म टिकट सिर्फ एक ही व्यक्ति के प्रवेश के लिए मान्य होता है। ध्यान रखें कि यह कोई ग्रुप पास नहीं है। इसके अलावा, इस टिकट का काम सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म तक पहुंच देना है।

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Railway Platform Ticket Validity: 2 Hours Limit or 4? Know Indian Railways Rule to Avoid Fines in hindi
प्लेटफॉर्म टिकट से जुड़े कुछ जरूरी सवाल  - फोटो : Adobe Stock
प्लेटफॉर्म टिकट से जुड़े कुछ जरूरी सवाल 

प्रश्न- क्या प्लेटफॉर्म टिकट रिफंड हो सकता है? 
उत्तर- जी नहीं, रेलवे नियमों के अनुसार प्लेटफॉर्म टिकट को कैंसिल करने या रिफंड लेने की कोई सुविधा नहीं है।  

प्रश्न- क्या इसे मोबाइल से बुक कर सकते हैं? 
उत्तर- हां, आप रेलवे के आधिकारिक 'रेलवन एप' की मदद से आप बैठे-बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं।

प्रश्न- क्या प्लेटफॉर्म टिकट से इमरजेंसी में ट्रेन यात्रा संभव है? 
उत्तर- अगर आपके पास टिकट खरीदने का समय नहीं था, तो आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़कर तुरंत टीटीई से संपर्क कर गंतव्य का टिकट बनवा सकते हैं, हालांकि इसके लिए निर्धारित पेनल्टी देनी होती है।
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