EPFO Pesnion Rules: हर कोई अपनी-अपनी आजीविका चलाने के लिए काम धंधा करता है। बस कोई अपना बिजनेस करता है तो कोई नौकरी या कुछ और काम। लेकिन काम तो सभी को करना पड़ता है। बात अगर नौकरी पेशा लोगों की करें, तो लोगों को सैलरी के अलावा भी कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। जैसे मेडिकल इंश्योरेंस और पीएफ की सुविधा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नौकरी पेशा लोगों के पीएफ खाते खोलता है, जिसमें कर्मचारी की सैलरी में से एक निश्चित हिस्सा हर महीने उस खाते में जमा किया जाता है। इसके बाद नौकरी के बीच में या नौकरी छोड़ने के बाद और पेंशन के रूप में भी कर्मचारी इस पैसे को अपने खाते से निकाल सकता है। वहीं, 10 साल नौकरी करने के बाद आप पेंशन के भी हकदार हैं। तो चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। आप अगली स्लाइड्स में इस नियम के बारे में जान सकते हैं...
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EPFO Rules: अगर आप भी करते हैं प्राइवेट नौकरी, तो 10 साल की सर्विस पर मिलेगी पेंशन, जानें कैसे
Sat, 29 Oct 2022 05:07 PM IST
प्रकाश चंद जोशी
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Sat, 29 Oct 2022 05:07 PM IST
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ईपीएफओ कितने साल के बाद कर्मचारियों को पेंशन देता है
- फोटो : istock
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ईपीएफओ कितने साल के बाद कर्मचारियों को पेंशन देता है
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इस तरह से कटता है पैसा
- नियमों के मुताबिक, जो लोग प्राइवेंट सेक्टर में नौकरी करते हैं, उनकी सैलरी से हर महीने बेसिक सैलरी+डीए का 12 फीसदी हिस्सा हर महीने कटता है। फिर ये पैसे कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा होते हैं, जिसमें से कर्मचारी का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है और नियोक्ता का 8.33 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में जाता है और 3.67 प्रतिशत हिस्सा ईपीएफ योगदान में हर महीने जमा होता है।
ईपीएफओ कितने साल के बाद कर्मचारियों को पेंशन देता है
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कब मिलती है पेंशन?
- अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और आपका हर महीने पीएफ कटता है, तो ऐसी स्थिति में 10 साल प्राइवेट नौकरी करने के बाद आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं। ये हम नहीं बल्कि ईपीएफओ का नियम कह रहा है।
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ईपीएफओ कितने साल के बाद कर्मचारियों को पेंशन देता है
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9 साल 6 महीने भी 10 साल के बराबर
- वहीं, अगर कोई व्यक्ति 9 साल 6 महीने की नौकरी भी करता है, तब भी उसकी सर्विस को 10 साल के बराबर की गिन लिया जाता है। फिर ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को पेंशन मिलती है। लेकिन अगर सर्विस 9 साल की है, तो ये 9 साल की ही मानी जाएगी। ऐसे में कर्मचारी अपने पेंशन अकाउंट में जमा पैसे को पहले ही निकाल सकता है, क्योंकि उसे पेंशन तो मिलेगी नहीं।
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ईपीएफओ कितने साल के बाद कर्मचारियों को पेंशन देता है
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10 साल अलग-अलग होने पर मिलेगी पेंशन?
- अगर व्यक्ति 5-5 साल अलग-अलग संस्थानों में नौकरी करता है या किसी कारण उसके 10 साल की सर्विस में गैप हो जाता है, तो क्या उसे पेंशन मिलेगी या नहीं? तो इस पर ईपीएफओ का नियम कहता है कि गैप होने के बाद भी पेंशन का लाभ उस शर्त पर लिया जा सकता है, जब कर्मचारी अपना यूएएन नंबर न बदले और उसका 10 साल की सर्विस में एक ही यूएएन नंबर रहे।