सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर की गई टिप्पणी के बाद गिरफ्तारी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने धारा 66A को निरस्त करने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही अब फेसबुक-ट्विटर पर कोई भी कमेंट करने पर आनन-फानन में किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं सकेगी।
सोशल मीडिया में बोलने पर कब-कब जाना पड़ा जेल
Updated Tue, 24 Mar 2015 03:14 PM IST
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सोशल मीडिया में बोलने पर कब-कब जाना पड़ा जेल
सोशल मीडिया में बोलने पर कब-कब जाना पड़ा जेल
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