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महिला दिवस विशेष: अपने इन अधिकारों के बारे में जान लें महिलाएं

Tue, 15 Mar 2016 03:33 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला
टीम डिजिटल/अमर उजाला Updated Tue, 15 Mar 2016 03:33 PM IST
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Women Should Know About These Important Laws
कानून - फोटो : getty images
साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए एक फैसले के मुताबिक आईपीसी के सेक्शन 497 के तहत किसी भी महिला को विवाहोत्तर सबंधों के लिए दोषी करार नहीं कर सकता। यहां तक की कानून किसी महिला को ऐसे सबंधों के लिए उकसाने के नाम पर भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

 

महिला दिवस विशेष: महिलाएं बिना थाने जाए ईमेल से भी दर्ज करा सकती हैं शिकायत

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कानून - फोटो : getty images
पुलिस किसी भी महिला को सूरज उगने से पहले या सूरज ढलने के बाद हिरासत में नहीं ले सकती। इसके लिए उसके पास लिखित में पर्याप्त कारणों के साथ सबूत होना चाहिए।
 

महिला दिवस विशेष: महिलाएं बिना थाने जाए ईमेल से भी दर्ज करा सकती हैं शिकायत

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कानून - फोटो : getty images
दिल्ली पुलिस एक महिला को ये छूट देती है कि वो घटनास्थल के अलावा किसी भी थाने में अपनी एफआईआर दर्ज करा सकती है और इसे करने से कोई भी थाना इंकार नहीं कर सकता।
 
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महिला दिवस विशेष: महिलाएं बिना थाने जाए ईमेल से भी दर्ज करा सकती हैं शिकायत

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कानून - फोटो : getty images
कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 51 के तहत हिरासत में ली गई महिला की जांच या फिर उसे गिरफ्तार करने का अधिकार सिर्फ महिला पुलिस को है। कोई पुरुष उससे गिरफ्तार नहीं कर सकता।
 
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महिला दिवस विशेष: महिलाएं बिना थाने जाए ईमेल से भी दर्ज करा सकती हैं शिकायत

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कानून - फोटो : getty images
दिल्ली पुलिस ने महिलाओं को ये अधिकार दिया है कि वो अपनी शिकायत को बिना सामने आए ईमेल या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भी दर्ज करा सकती है जिसे बाद में संबंधित थानेदार उसे घटना से संबंधित थाने के पास पुष्टि के लिए भेज सकता है और एफआईआर दर्ज करता है।
 
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