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सरकारी नौकरी चाहिए, तो अब माननी होगी ये शर्त...5 क्लिक करके जानिए नया नियम

Fri, 27 Apr 2018 09:37 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 27 Apr 2018 09:37 AM IST
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chandigarh, reservation for disable people in haryana government recruitment
exam
सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए एक नई शर्त लागू की गई है, जिसका पालन करना सभी के लिए जरूरी है। 5 क्लिक करके यहां जानिए...
chandigarh, reservation for disable people in haryana government recruitment
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दरअसल, हरियाणा सरकार ने अब विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों की सुध लेते हुए उन्हें भर्तियों में आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह मामला पिछले काफी समय से लटका हुआ था। हरियाणा सरकार की ग्रुप ए, बी, सी, डी श्रेणी के खाली पदों पर सीधी भर्ती में दिव्यांगों को चार प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने बुधवार को इस बाबत नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
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इन निर्देशों के जारी होने के बाद इससे संबंधित पूर्व के निर्देश प्रभावी नहीं होंगे। आरक्षण देने के लिए सरकार ने दिव्यांगों की पांच श्रेणियां निर्धारित की हैं। सीधी भर्ती में दिव्यांगों को नेत्रहीनता व लो विजन, होने पर एक प्रतिशत, मूक एवं बधिरों को भी एक प्रतिशत, चलने में असमर्थ, मंदबुद्धि, तेजाब पीड़ितों, कुष्ठरोग पीड़ित, बौनों को भी एक प्रतिशत भर्ती में आरक्षण मिलेगा।
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जबकि स्वलीनता, कम बुद्धि वाले, मानसिक रोगी और कम याददाश्त वाले और विभिन्न तरह के दिव्यांगों को आधा-आधा प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे इन पांच श्रेणियों में खाली पदों की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजें और हर तीन साल के भीतर खाली पदों की समीक्षा कर उन्हें भरना होगा।
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इसी के तहत अब विभिन्न विभागों में इससे संबंधित बैकलॉग की रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। ताकि इन दिव्यांगों को उक्त पॉलिसी के तहत इन पदों पर आसीन किया जा सके। उल्लेखनीय है अपनी इस मांग को लेकर प्रदेशभर के दिव्यांग काफी समय से आंदोलनरत थे और सरकार से इस पॉलिसी को सिरे चढ़ाने की मांग कर रहे थे।
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