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Allu Arjun Case: वकील बोले- हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं, पुलिस के खिलाफ अवमानना का मामला; जानिए रिहाई कब?

Sat, 14 Dec 2024 03:30 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 14 Dec 2024 03:30 AM IST
सार

अभिनेता अल्लू अर्जुन हैदराबाद पुलिस की गिरफ्त में हैं। उनके वकील का दावा है कि हाईकोर्ट ने तत्काल रिहाई का आदेश दिया, इसके बावजूद उन्हें शुक्रवार रात जेल में रखा गया। यह अदालत की अवमानना का भी मामला बनता है। उन्होंने कहा कि रिहाई में देरी का कारण उन्हें नहीं बताया गया है।

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Allu Arjun Telangana High Court forthwith release Order Hyderabad Jail Superintendent Lawyer Ashok Reddy
अल्लू अर्जुन मामले में वकील और पुलिस के बयान - फोटो : अमर उजाला
अभिनेता अल्लू अर्जुन को तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद हाईकोर्ट से उन्हें रिहा करने का आदेश भी पारित हुआ। इस हाईप्रोफाइल मामले में उनके वकील अशोक रेड्डी ने कहा, 'हाईकोर्ट के आदेश की प्रति में स्पष्ट उल्लेख है कि जेल अधीक्षक को अल्लू अर्जुन को तुरंत रिहा करें। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद जेल अधीक्षक ने रिहाई सुनिश्चित नहीं की।'



अभिनेता के वकील बोले- अदालत की अवमानना का मामला भी बनता है
एक सवाल के जवाब में वकील अशोक रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद पुलिस के इस बर्ताव से अदालत की अवमानना का मामला भी बनता है। उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद पुलिस अल्लू अर्जुन को क्यों रिहा नहीं कर रही है। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। 

अल्लू अर्जुन शनिवार सुबह 7-8 बजे तक रिहा हो सकते हैं

Allu Arjun Telangana High Court forthwith release Order Hyderabad Jail Superintendent Lawyer Ashok Reddy
अल्लू अर्जुन गिरफ्तार - फोटो : Amar Ujala
वकील अशोक रेड्डी ने कहा, जेल के संबंधित पदाधिकारियों को हाईकोर्ट के आदेश की प्रति समय रहते मुहैया करा दी गई है। वे आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हैं, इसके बावजूद आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है। उन्होंने अल्लू अर्जुन की रिहाई के समय को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा कि संभवत: शनिवार सुबह 7-8 बजे तक उन्हें रिहा किया जा सकता है। 

 

रिहाई में देरी पर जवाब जेल अधीक्षक ही दे सकते हैं

Allu Arjun Telangana High Court forthwith release Order Hyderabad Jail Superintendent Lawyer Ashok Reddy
अल्लू अर्जुन - फोटो : एक्स
इससे पहले एडिशनल डीसीपी श्रीनिवास राव ने कहा, उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति नहीं देखी है, लेकिन रिहाई शनिवार को होगी यह स्पष्ट है। श्रीनिवास राव ने कहा कि रिहाई में देरी क्यों हो रही है उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। इसका जवाब जेल अधीक्षक ही दे सकते हैं।
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