उत्तराखंड के चमोली जिले में सात फरवरी को आई आपदा में लापता व्यक्तियों को मृत घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि शासन की गाइड लाइन के अनुसार लापता लोगों के मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को तीन श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम श्रेणी में आपदा प्रभावित व निकटवर्ती स्थानों के स्थायी निवासी के लापता व्यक्तियों के उत्तराधिकारी या निकट संबंधी लापता या मृत्यु के संबंध में शपथ पत्र के साथ निवास स्थान पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए लापता व्यक्ति की पूरी जानकारी देंगे। जहां से व्यक्ति लापता हुआ यह रिपोर्ट संबंधित पुलिस स्टेशन भेजी जाएगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट के साथ लापता व्यक्ति का परिचय साक्ष्य के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्र के अभिहित अधिकारी (परगना अधिकारी /एसडीएम) को भेजी जाएगी। अभिहित अधिकारी की जांच के बाद लापता व्यक्तियों की सूची समाचार पत्र, सरकारी गजट एवं सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित कर 30 दिन के भीतर आपत्तियां मांगी जाएगी। कोई आपत्ति या दावे नहीं होने पर मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। दूसरी श्रेणी में उत्तराखंड के अन्य जिलों और तीसरी श्रेणी में अन्य राज्यों के निवासी शामिल हैं। इसमें भी लापता व्यक्ति के उत्तराधिकारी शपथ पत्र के साथ लापता या मृत्यु की प्रथम रिपोर्ट के साथ जानकारी देंगे।
चमोली जल प्रलय: लापता लोगों को मृत घोषित करने की प्रक्रिया शुरू, इस तरह जारी होंगे मृत्यु प्रमाणपत्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोपेश्वर(चमोली)
Published by: अलका त्यागी
Updated Wed, 24 Feb 2021 09:46 PM IST
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