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नैनीताल HC का बड़ा फैसला: 24 घंटे में शिक्षक काम पर लौटें वरना नई भर्ती हो

Fri, 16 Sep 2016 11:27 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, देहरादून
टीम डिजिटल/अमर उजाला, देहरादून Updated Fri, 16 Sep 2016 11:27 PM IST
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nainital high court order on teachers strike.
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : PTI
उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से जारी शिक्षकों की हड़ताल पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए तुरंत काम पर लौटने का निर्देश दिया है। शिक्षकों के 24 घंटे के अंदर काम पर न लौटने पर सरकार को नई भर्ती करने को कहा है।
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कोर्ट - फोटो : डेमो फोटो

हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनोज अधिवक्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यान्यायमूर्ति वीके बिष्ट एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।

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नैनीताल हाईकोर्ट ने हटा दिया राष्ट्रपति शासन - फोटो : PTI

अधिवक्ता ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति वीके बिष्ट एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ में जनहित याचिका दायर कर कहा कि राज्य में लगभग 72 हजार शिक्षक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 12 सितंबर से हड़ताल पर हैं, जिससे छात्रों के पठन-पाठन में परेशानी हो रही है।

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हाईकोर्ट भवन नैनीताल - फोटो : अमर उजाला

याचिका में कहा कि शिक्षक हड़ताल नहीं कर सकते हैं। इनकी हड़ताल असंवैधानिक है। खंडपीठ ने पक्षों की सुनवाई के बाद सरकार को आदेशित किया है कि शिक्षक हड़ताल को वापस लें।

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हाईकोर्ट - फोटो : file photo

काम पर न लौटने पर प्रदेश सरकार को शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर उनके स्थान पर योग्य बेरोजगारों की भर्ती के निर्देश दिए हैं। 

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