आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 31 जुलाई तक आपको हर हाल में अपना रिटर्न दाखिल करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर इस तारीख के बाद आपको एक हजार रुपये से लेकर के 5 हजार तक का जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे खर्चे, जिन पर आप पर क्लेम ले सकते हैं और इससे टैक्स में काफी छूट भी मिलेगी।
बचत खाते में मिलने वाला ब्याज
आप अपने सभी बैंक खातों पर मिलने वाले ब्याज पर छूट ले सकते हैं। आयकर कानून के अधिनियम 80TTA के तहत एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले 10 हजार रुपये तक के ब्याज पर छूट मिलने का प्रावधान है। इसमें डाकघरों में शामिल खाते भी शामिल हैं।
घर का किराया
अगर आपके वेतन में एचआरए का जिक्र नहीं है, लेकिन किराये के घर में रहते हैं तो फिर हर माह देने वाले किराये को रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यह क्लेम आपको अपने माता-पिता, बीवी या फिर बच्चों के नाम घर पर क्लेम नहीं कर सकते हैं। अधिनियम 80GG में इसके लिए प्रावधान किया गया है।
दिव्यांग बच्चे की आय
अगर आपके घर में कोई दिव्यांग बच्चा है और उसके लिए किसी तरह का कोई निवेश करते हैं तो फिर आयकर में छूट मिलती है। आपको इस निवेश से होने वाली आय पर सारे प्रूफ जमा करने होंगे।
40 से 80 हजार रुपये की ऐसे मिलेगी छूट
माता-पिता, बच्चे, छोटे भाई-बहन और पत्नी के इलाज पर 40 से 80 हजार रुपये तक की छूट ले सकते हैं। आयकर कानून के अधिनियम 80DDB के तहत आप कई गंभीर बीमारियों के लिए छूट ले सकते हैं। इन बीमारियों में एटेक्सिया, एड्स, कैंसर, डिमेंशिया, हैजा, थैलासीमिया, किडनी फेल होना, पार्किंसन, हीमोफीलिया, डिस्टोनिया और एफेशिया शामिल हैं।