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सैलरी क्लास ऐसे बचा सकता हैं इनकम टैक्स, इन तरीकों से मिलेगी 100 फीसदी छूट
amarujala.com- Written By: अनंत पालीवाल
Updated Tue, 27 Jun 2017 02:55 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
अगर आप सैलरी क्लास से हैं और इनकम टैक्स के अंदर सालाना 7.5 लाख तक की इनकम के दायरे में आते हैं तो आसानी से टैक्स बचा सकते हैं। इसके लिए इन तरीकों का इस्तेमाल करना होगा, जिसके बाद आप 100 फीसदी टैक्स बचा सकेंगे।
- फोटो : source
टैक्स बचाने के लिए अपनाना होगा ये तरीका
amarujala.com से बात करते हुए इनकम टैक्स एक्सपर्ट और सीए अतुल गर्ग ने बताया कि कोई भी व्यक्ति आसानी से अपनी इनकम में से टैक्स की सेविंग कर सकता है। इसके लिए कुछ टिप्स अपनाने होंगे। गर्ग ने बताया कि इनकम टैक्स में फिलहाल 2.50 लाख पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। जिनकी इनकम 2.50 लाख से 3 लाख रुपये तक हैं, तो उन पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा।
amarujala.com से बात करते हुए इनकम टैक्स एक्सपर्ट और सीए अतुल गर्ग ने बताया कि कोई भी व्यक्ति आसानी से अपनी इनकम में से टैक्स की सेविंग कर सकता है। इसके लिए कुछ टिप्स अपनाने होंगे। गर्ग ने बताया कि इनकम टैक्स में फिलहाल 2.50 लाख पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। जिनकी इनकम 2.50 लाख से 3 लाख रुपये तक हैं, तो उन पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा।
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3 लाख तक नहीं देना होगा टैक्स
अब इस 50 हजार रुपये पर 2.5 हजार रुपये टैक्स बनेगा। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, 3 लाख तक की इनकम पर 2.5 हजार रुपये की टैक्स छूट मिलेगी। इस हिसाब से 3 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी आप टैक्स देने से बचेंगे।
अब इस 50 हजार रुपये पर 2.5 हजार रुपये टैक्स बनेगा। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, 3 लाख तक की इनकम पर 2.5 हजार रुपये की टैक्स छूट मिलेगी। इस हिसाब से 3 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी आप टैक्स देने से बचेंगे।
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7.5 लाख तक ऐसे बचाएं टैक्स
अतुल गर्ग ने बताया कि अगर आपकी इनकम 3.5 लाख से 7.5 लाख तक है , तो भी आपकी टैक्स देनदारी शून्य हो सकती है। अगर आप चार लाख रुपये सालाना कमाते हैं, तो आप दो लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट दिखाकर के टैक्स में 100 फीसदी छूट ले सकते हैं। आप अपनी सालाना इनकम के हिसाब से 7.5 लाख रुपये की आय पर टैक्स की देनदारी को 100 फीसदी शून्य कर सकते हैं।
अतुल गर्ग ने बताया कि अगर आपकी इनकम 3.5 लाख से 7.5 लाख तक है , तो भी आपकी टैक्स देनदारी शून्य हो सकती है। अगर आप चार लाख रुपये सालाना कमाते हैं, तो आप दो लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट दिखाकर के टैक्स में 100 फीसदी छूट ले सकते हैं। आप अपनी सालाना इनकम के हिसाब से 7.5 लाख रुपये की आय पर टैक्स की देनदारी को 100 फीसदी शून्य कर सकते हैं।
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- फोटो : सोशल मीडिया
सैलरी में इन अलाउंस पर नहीं लगता टैक्स
आपको जो सैलरी मिलती है, उनमें ऑफिस की तरफ से कई प्रकार के अलाउंस मिलते हैं, जिन पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। इन अलाउंस में कंवेंस अलाउंस, ड्राइवर अलाउंस, अखबार-मैगजीन के लिए अलाउंस, मेडिकल ट्रीटमेंट, यूनीफॉर्म, मोबाइल और टेलिफोन शामिल हैं। ये अलाउंस व्यक्ति को ग्रेड के हिसाब से मिलते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट करने वालों को भी इस तरह के अलाउंस पर टैक्स में छूट मिलती है।
आपको जो सैलरी मिलती है, उनमें ऑफिस की तरफ से कई प्रकार के अलाउंस मिलते हैं, जिन पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। इन अलाउंस में कंवेंस अलाउंस, ड्राइवर अलाउंस, अखबार-मैगजीन के लिए अलाउंस, मेडिकल ट्रीटमेंट, यूनीफॉर्म, मोबाइल और टेलिफोन शामिल हैं। ये अलाउंस व्यक्ति को ग्रेड के हिसाब से मिलते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट करने वालों को भी इस तरह के अलाउंस पर टैक्स में छूट मिलती है।