वित्तीय सुरक्षा के लिए जीवन बीमा आवश्यक है। यह बीमाधारक की असमय मौत की स्थिति में परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। कई तरह की जीवन बीमा पॉलिसी में जीवन के जोखिम से जुड़ी पॉलिसी को टर्म इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता है, और यह सबसे सस्ती होती है, क्योंकि इसके प्रीमियम की लागत कम होती है और यह सिर्फ मृत्यु को कवर करता है, बचत या निवेश को नहीं।
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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)
यदि आपकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेत हैं। यह पॉलिसी धारक के 55 वर्ष के होने तक जारी रहती है। इससे जुड़ने के लिए एक बैंक खाता होना जरूरी है, और यह सिर्फ एक बैंक खाते से जोड़ी जा सकती है, चाहे आपके पास कितने भी खाते क्यों न हों।
आगे जानते हैं इसमें आपको आयकर छूट का लाभ मिलेगा या नहीं।
आयकर छूट का भी मिलता है लाभ
इसकी खास बात यह है कि इसका प्रीमियम ऑटो डेबिट सुविधा से स्वत: ही नियत तारीख को खाते से निकल जाता है। पॉलिसीधारक आयकर की धारा 80 सी के तहत आयकर में छूट के हकदार भी होते हैं। बीमा की समय अवधि एक जून से 31 मई के बीच रहती है।
आइए जानते हैं इसके लिए आपको कि बातों का ध्यान रखना होगा।
हर वर्ष इसका नवीनीकरण करवाना होता है। इस पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए आपको अपना आधार अपने बैंक खाते से जोड़ना होगा। इसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा और एक स्वहस्ताक्षरित मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होगा, जिसमें आपको बताना होगा कि पॉलिसी डिक्लेरेशन फॉर्म में दर्ज किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं। आपको आवेदन पत्र में नॉमिनी का नाम भी बताना होगा।
परिपक्वता पर मिलेगा एकमुश्त भुगतान
इस योजना का नाम 'बीमा ज्योति' है। इस योजना के तहत परिपक्वता पर एकमुश्त भुगतान मिलेगा। साथ ही पॉलिसीधारक के असमय निधन पर उसके परिजनों को वित्तीय समर्थन भी मिलेगा। यह एक गैर-संबद्ध, गैर-भागीदारी, व्यक्तिगत, बचत योजना है। इसमें पॉलिसीधारक को संरक्षण के साथ बचत का भी विकल्प मिलता है। इसलिए यह लाभदायक है।