31 मार्च को वित्त वर्ष 2020-21 समाप्त हो जाएगा और एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होगी। ऐसे में करदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर संबंधी सभी कार्य 31 मार्च से पहले पूरे हो जाएं। जुर्माने से बचने के लिए आपको इसी महीने कुछ कार्य निपटाने होंगे। वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च तक होता है यानी इसके लिए आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। इस अवधि के दौरान लोगों द्वारा अर्जित आय पर कर की गणना की जाती है।
complete financial tasks before month end काम की खबर: नहीं भरना चाहते जुर्माना? तो 10 दिनों तक करें ये आठ काम, वरना होगी दिक्कत
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टैक्स में कटौतियों के लिए करें निवेश
करदाता टैक्स बचाने के लिए हमेशा कोई न कोई मार्ग ढूंढते रहते हैं। आयकर अधिनियम के अधीन विभिन्न कटौतियों जैसे धारा 80सी, 80डी में निवेश की आखिरी तारीख 31 मार्च होती है। यानी आप अगले 10 दिनों के भीतर जीवन बीमा, म्यूचुअल फंड, स्वास्थ्य बीमा, पीपीएफ, एनपीएस आदि में निवेश करके 2020-21 में हुई आय में कटौती क्लेम कर सकते हैं।
पीएफ-टैक्स नियम
कोरोना काल में कई योजनाओं पर मिलने वाला ब्याज कम हुआ था, लेकिन ईपीएफ खातों में अधिक ब्याज मिलता है। अब अगले महीने यानी एक अप्रैल से नया नियम लागू होने जा रहा है। एक फरवरी 2021 को पेश बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स की घोषणा की गई थी। अब एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख तक ईपीएफ में निवेश ही टैक्स फ्री होगा। उससे ज्यादा निवेश करने पर अतिरिक्त राशि पर ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा।
पैन और आधार को लिंक करना जरूरी
आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो अलर्ट हो जाइए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की है। अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप पर आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए सभी पैन कार्ड धारकों को स्टेटस की जांच कर आधार से जल्द-जल्द लिंक कराना चाहिए।
LTC कैश वाउचर योजना
पिछले साल वित्त मंत्री ने यात्रा अवकाश भत्ते (LTC) कैश योजना की घोषणा की थी। अगले महीने यह लागू हो जाएगी। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को नकद वाउचर मिलेगा, जिससे वो खर्च कर सकेंगे। इससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। इस योजना का लाभ पीएसयू व सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। इसके तहत ट्रेन या प्लेन के किराए का भुगतान होगा और वह टैक्स फ्री होगा।