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फेस्टिव सीजन में भी उठा सकते हैं इनकम टैक्स में छूट का लाभ, ऐसे करें प्लानिंग
amarujala.com- Written by: अनंत पालीवाल
Updated Tue, 03 Oct 2017 12:48 PM IST
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फेस्टिव सीजन में भी आप अगर किसी को गिफ्ट देते हैं तो भी इनकम टैक्स में छूट का लाभ मिल सकता है। इसके लिए आपको कुछ इस तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी जिससे न केवल आपके पैसे एक सही जगह इन्वेस्ट होंगे बल्कि एक लंबे समय के लिए इमरजेंसी फंड भी तैयार होगा। इससे अगले साल के फेस्टिव सीजन के लिए आपके पास एक अच्छा फंड तैयार हो जाएगा।
investment
ऐसे मिलेगी इनकम टैक्स में छूट
अगर आपके पास फेस्टिव सीजन में खर्च करने के लिए काफी पैसा है तो फिर इसमें से कुछ हिस्सा आप बच्चों की शिक्षा और परिवार के हेल्थकेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पैसे को पीएम रिलीफ फंड या फिर नेशनल डिफेंस फंड में निवेश करने से आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के तहत 100 फीसदी तक छूट मिल सकती है। इन्श्योरेंस या फिर एसआईपी लेने पर भी आपको टैक्स में 50 फीसदी की छूट मिलेगी।
अगर आपके पास फेस्टिव सीजन में खर्च करने के लिए काफी पैसा है तो फिर इसमें से कुछ हिस्सा आप बच्चों की शिक्षा और परिवार के हेल्थकेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पैसे को पीएम रिलीफ फंड या फिर नेशनल डिफेंस फंड में निवेश करने से आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के तहत 100 फीसदी तक छूट मिल सकती है। इन्श्योरेंस या फिर एसआईपी लेने पर भी आपको टैक्स में 50 फीसदी की छूट मिलेगी।
फैमिली मेंबर को पैसा देने पर मिलती है छूट
त्योहार पर अगर आप अपने किसी फैमिली के सदस्य को गिफ्ट के तौर पर कैश देते हैं, तो उस पर भी इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। इस तरह की गिफ्ट में गोल्ड क्वाइन भी शामिल हैं। इसे आपको अपने आईटीआर में दिखाना होगा, जिस पर टैक्स में पूरी तरह से छूट मिलेगी।
त्योहार पर अगर आप अपने किसी फैमिली के सदस्य को गिफ्ट के तौर पर कैश देते हैं, तो उस पर भी इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। इस तरह की गिफ्ट में गोल्ड क्वाइन भी शामिल हैं। इसे आपको अपने आईटीआर में दिखाना होगा, जिस पर टैक्स में पूरी तरह से छूट मिलेगी।
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- फोटो : amar ujala
हमेशा रखे अपनी जरुरत का ख्याल
फेस्टिव सीजन में हमेशा लोग वो सामान भी खरीद लेते थे जिसकी उन्हें जरुरत नहीं होती है। दूसरे लोगों की देखादेखी लोग अक्सर ऐसा करते हैं। लेकिन इसका आगे चलकर खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर कोई चीज ईएमआई पर मिल रही है, लेकिन उसकी जरुरत नहीं है तो फिर आप उसे न खरीदें, इससे आपका पैसा और टैक्स दोनों बचेगा।
फेस्टिव सीजन में हमेशा लोग वो सामान भी खरीद लेते थे जिसकी उन्हें जरुरत नहीं होती है। दूसरे लोगों की देखादेखी लोग अक्सर ऐसा करते हैं। लेकिन इसका आगे चलकर खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर कोई चीज ईएमआई पर मिल रही है, लेकिन उसकी जरुरत नहीं है तो फिर आप उसे न खरीदें, इससे आपका पैसा और टैक्स दोनों बचेगा।
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- फोटो : अमर उजाला
सैलरी का 70 फीसदी ही करें खर्च, 30 फीसदी की करें सेविंग
फाइनेंशियल प्लानर राजेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को अपनी सैलरी का 70 फीसदी ही खर्च करना चाहिए। फेस्टिव सीजन के दौरान अगर किसी ने ज्यादा शॉपिंग की है और घर का बजट गड़बड़ा गया है तो घबराने की बात नहीं हैं। जो पैसा सेविंग के लिए जमा किया हुआ उसको एक लिमिट में निकालकर आप अपने खर्च को बिगड़ने से बचा सकते है।
फाइनेंशियल प्लानर राजेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को अपनी सैलरी का 70 फीसदी ही खर्च करना चाहिए। फेस्टिव सीजन के दौरान अगर किसी ने ज्यादा शॉपिंग की है और घर का बजट गड़बड़ा गया है तो घबराने की बात नहीं हैं। जो पैसा सेविंग के लिए जमा किया हुआ उसको एक लिमिट में निकालकर आप अपने खर्च को बिगड़ने से बचा सकते है।