एक जुलाई 2020 यानी आज से भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से जहां एक ओर आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें रसोई गैस सिलिंडर, अटल पेंशन योजना, एमएसएमई का ऑनलाइन पंजीकरण, PF का पैसा निकालने का नियम, किसान सम्मान निधि में पंजीकरण, बचत खातों पर पीएनबी की ब्याज दर, ATM से पैसे निकालने पर लगने वाला चार्ज, आदि शामिल है। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में।
जरूरी खबर: आज से बदले गैस सिलिंडर, ATM, PF, बचत खाते, आदि से जुड़े ये 10 नियम
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
एमएसएमई का ऑनलाइन पंजीकरण
सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (एमएसएमई) 1 जुलाई से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। सरकार ने इस संदर्भ में बताया था कि यह पंजीकरण स्वघोषित जानकारियों के आधार पर होगा, इसके लिए दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी।
मामले से जुडे़ अधिकारी ने बताया कि उद्यमों के पंजीकरण की प्रक्रिया आयकर और जीएसटी के साथ जोड़ी जा रही है। यहां दी गई जानकारियों का सत्यापन पैन नंबर और जीएसटीआईएन के विवरण से किया जाएगा।
उद्यमों को सिर्फ आधार नंबर के जरिए पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी और सभी जानकारियां स्वघोषित होंगी। इसके लिए किसी प्रकार के पेपरवर्क या दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंजीकरण मंत्रालय द्वारा तय एमएसएमई की नई परिभाषा के आधार पर होगा।
कोरोना काल में जून तक थी PF का पैसा निकालने की आखिरी तारीख
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पीएफ से पैसा निकालने के लिए नियमों के कई ढील दी थी। लोगों के पास नकदी की किल्लत को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ से आपात निकासी की सुविधा दी थी। जिसमें आवेदन का 30 जून आखिरी दिन था। अंशधारक किस खाते से मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 3 गुना अथवा कुल जमा राशि का 75 फीसदी दोनों में जो कम हो वह रकम निकाल सकते थे।
ATM से पैसे निकालने पर लगेगा चार्ज
कोरोना वायरस महामारी की वजह से वित्त मंत्रालय ने छूट दी थी कि 30 जून तक किसी भी बैंक के डेबिट या एटीएम कार्ड से किसी अन्य बैंक के एटीएम से नकदी निकालने पर चार्ज नहीं लगेगा। बता दें कि सामान्य तौर पर दूसरे बैंक के एटीएम से एक निश्चित संख्या तक ही पैसे निकाले जा सकते हैं, उसके बाद निकासी पर चार्ज लगता है। लेकिन एक जुलाई 2020 से एटीएम से पैसा निकालने के इस नियम में बदल हो रहा है। एटीएम से पैसा निकालने के लिए सभी ट्रांजेक्शन चार्ज फिर से लागू होंगे। मेट्रो शहर में हर महीने आठ और गैर मेट्रो शहरों में 10 बार से ज्यादा पैसे निकालने पर शुल्क देना होगा।
खाते में न्यूनतम बैलेंस जरूरी
एक जुलाई से बचत खाते में मिनिमम बैलेंस में छूट का नियम खत्म हो गया है। अगर खातों में न्यूनतम बैलेंस नहीं रहता है, तो बैंक इसपर पेनाल्टी वसूल सकेगा। अभी मेट्रो सिटी, शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों के हिसाब से अलग-अलग बैंकों में बचत खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की लिमिट अलग-अलग है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के खातों पर मेट्रो शहरों में 3,000, अर्ध-शहरी क्षेत्र में 2,000 और ग्रामीण क्षेत्र में 1,000 रुपये मिनिमम बैलेंस जरूरी है। वहीं एचडीएफसी बैंक में यह राशि क्रमश: 10 हजार, 5 हजार और 2.5 हजार है।